गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित एक निजी स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की गला रेतकर निर्मम हत्या के मामले में आरोपी भोलू को नाबालिग माना जाए या बालिग, इसका फैसला अब सोमवार को होगा। गुरुवार को इस मामले में फैसला आना था, मगर अदालत ने अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है।
Gurugram: प्रिंस का कातिल बालिग है या नाबालिग, सोमवार को होगा फैसला, 5 साल पहले स्कूल में की थी मासूम की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम
Published by: Digvijay Singh
Updated Fri, 09 Dec 2022 10:28 AM IST
सार
इसके खिलाफ आरोपी पक्ष ने सेशन कोर्ट में अपील की थी। पीड़ित पक्ष यानी प्रिंस के अधिवक्ता ने आरोपी की अपील का विरोध करते हुए कहा था कि बोर्ड के फैसले के अनुसार मामले की सुनवाई बालिग आरोपी के रूप में की जानी चाहिए।
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