नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ खाते से जुड़ी ये जानकारी बेहद जरूरी है। ध्यान नहीं दिया तो परेशानी उठानी पड़ सकती है।
दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियमों में थोड़ा बदलाव किया था। जिसके तहत अब पीएफ खाते से अगर आपको दस लाख रुपए से अधिक की निकासी करनी है तो कंपनी सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार करेगी।
देहरादून के ईपीएफओ अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि, ईपीएफओ धीरे-धीरे पूरा सिस्टम ऑनलाइन करने जा रहा है। जिसके तहत इस नियम में बदलाव किया गया है। लेकिन इस नियम के तहत पहले ईपीएफओ में आए हुए ऑनलाइन आवेदन को एम्प्लायर को कंफर्म करने के लिए भेजता है।
जब एम्प्लायर कंफर्म कर देता है इसके बाद ही राशि की निकासी हो सकती है। वहीं ईपीएफओ की ओर से पेंशन (ईपीएस)की आंशिक राशि की निकासी का प्रावधान है। इसमें भी पांच लाख रुपए तक निकासी पर ऑनलाइन आवेदन को अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने बताया कि, कुछ लोग पेंशन स्कीम से भी निकासी के लिए एम्प्लाई करते हैं। पेंशन स्कीम से एम्प्लायर को फायदा होता है। वहीं पैसा निकालने से एम्प्लायर को भविष्य में नुकसान होता है। लेकिन ईपीएफओ की ओर से हमेशा निकासी न करने की सलाह दी जाती है।