फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

सावधान! बिना सबूत रुपये लेकर निकले तो हो जाएगा जब्त, ये है लिमिट

Mon, 16 Jan 2017 09:19 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 16 Jan 2017 09:19 PM IST
विज्ञापन
must have proof over 50 thousands rupees.
rupees
विधानसभा चुनावों तक निश्चित मात्रा से अधिक की रकम अगर कहीं लेकर जा रहे हों तो आपको उसके प्रमाण से संबंधित कागज साथ रखने होंगे। पकड़े जाने पर कागज प्रस्तुत न कर पाने पर रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 
must have proof over 50 thousands rupees.
income tax - फोटो : income tax

चुनाव आयोग ने रकम की सीमा 50 हजार रखी है। इसके ऊपर रखने पर प्रमाण साथ रखना होगा। चुनावों के मद्देनजर आयकर विभाग ने प्रदेश को आठ सब सेक्टर में बांटा है। विधानसभा चुनाव के दावेदारों पर नजर रखी जा रही है। विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है।

must have proof over 50 thousands rupees.
Election commision - फोटो : File Photo

आयकर विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक हर सेक्टर में कम से कम एक असिस्टेंट या डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी को टीम की कमान दी गई है। जब्त होने वाली रकम को पहले ट्रेजरी में रखा जाएगा। आयकर विभाग की पूछताछ में सही जवाब न मिलने पर पैसा जब्त कर लिया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
must have proof over 50 thousands rupees.
income tax department

आयकर विभाग ने बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि चुनाव तक अगर एक जगह से दूसरी जगह कैश भेजने की जरूरत पड़े तो सभी प्रमाण जरूर साथ भेजें। अन्यथा में वह पैसा भी जब्त हो सकता है।

विज्ञापन
must have proof over 50 thousands rupees.
दरोगा - फोटो : demo pic

आम जनता को भी सलाह दी गई है कि चुनावी सीजन में अगर वह 50 हजार रुपये या इससे ऊपर कैश लेकर जाते हैं तो उसके पूरे प्रमाण अपने साथ रखें। किसी से भी किसी भी जगह पर पूछताछ और कार्रवाई हो सकती है।a

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed