विधानसभा चुनावों तक निश्चित मात्रा से अधिक की रकम अगर कहीं लेकर जा रहे हों तो आपको उसके प्रमाण से संबंधित कागज साथ रखने होंगे। पकड़े जाने पर कागज प्रस्तुत न कर पाने पर रकम को जब्त कर लिया जाएगा।
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income tax
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चुनाव आयोग ने रकम की सीमा 50 हजार रखी है। इसके ऊपर रखने पर प्रमाण साथ रखना होगा। चुनावों के मद्देनजर आयकर विभाग ने प्रदेश को आठ सब सेक्टर में बांटा है। विधानसभा चुनाव के दावेदारों पर नजर रखी जा रही है। विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है।
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Election commision
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आयकर विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक हर सेक्टर में कम से कम एक असिस्टेंट या डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी को टीम की कमान दी गई है। जब्त होने वाली रकम को पहले ट्रेजरी में रखा जाएगा। आयकर विभाग की पूछताछ में सही जवाब न मिलने पर पैसा जब्त कर लिया जाएगा।
आयकर विभाग ने बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि चुनाव तक अगर एक जगह से दूसरी जगह कैश भेजने की जरूरत पड़े तो सभी प्रमाण जरूर साथ भेजें। अन्यथा में वह पैसा भी जब्त हो सकता है।
आम जनता को भी सलाह दी गई है कि चुनावी सीजन में अगर वह 50 हजार रुपये या इससे ऊपर कैश लेकर जाते हैं तो उसके पूरे प्रमाण अपने साथ रखें। किसी से भी किसी भी जगह पर पूछताछ और कार्रवाई हो सकती है।a