अगर आप भी जीएसटी रिटर्न भरते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर अभी ध्यान नहीं देंगे तो बाद में पछताएंगे।
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GST रिटर्न भरने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर, ध्यान नहीं देंगे तो बाद में पछताएंगे
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Tue, 27 Mar 2018 09:29 PM IST
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जिन लोगों ने जीएसटी नंबर लिया है, उन्हें हर महीने जीएसटीआर 3-बी फार्म भरना अनिवार्य है। जीएसटीआर 3-बी फार्म में ट्रेडर को खरीदारी और बिक्री का पूरा आंकड़ा पेश करना होता है, जिस पर ट्रेडर्स को टैक्स जमा कराना होता है।
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सेवाएं मुहैया कराने वाले ट्रेडर्स, कंपोजिशन डीलर, ऑनलाइन सप्लायर और डाटाबेस का काम करने वाले ट्रेडर्स को जीएसटीआर 3बी रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है।
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GST BILL
आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की मानें तो जीएसटी काउंसिल की ओर से तय किया गया है कि समय पर जीएसटीआर 3-बी नहीं भरने पर रेगुलर करदाता को 18 प्रतिशत सालाना के हिसाब से पेनल्टी भरनी पड़ती है। यानी जितने दिन जीएसटीआर 3-बी रिटर्न भरने में करदाता देरी करेंगे, उन्हें हर दिन की पेनल्टी भी जमा करानी होगी।
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जीएसटी बिल
देहरादून आबकारी विभाग के अधिकारियों की मानें तो जीएसटी लागू होने के बाद से जहां शुरुआती दौर में ट्रेडर्स को रिटर्न भरने में दिक्कत आ रही थी और नए सिस्टम को समझने में परेशानी हो रही थी वहीं, अब डिपाटज़्मेंट की मदद से ट्रेडर्स बड़े आसानी से रिटर्न भरने और जीएसटी में डील कर रहे हैं।