फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

आपके पास गाड़ी है तो इस बात का दें ध्यान, वरना पीछे पड़ जाएगी पुलिस

Thu, 10 May 2018 05:21 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटद्वार/दुगड्डा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटद्वार/दुगड्डा Updated Thu, 10 May 2018 05:21 PM IST
विज्ञापन
imp news for vehicle owner
police - फोटो : amar ujala
अगर आप वाहन स्वामी हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ लें। इग्नोर किया तो आपके पीछे पुलिस पड़ सकती है। वाहनों में फर्जी रूप से प्रेस, आर्मी, पुलिस व एडवोकेट आदि लिखाकर शहर में घूमने वालों की अब खैर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने जा रही है।

 
imp news for vehicle owner
पुलिस - फोटो : अमर उजाला
उत्तराखंड के कोटद्वार में फर्जी रूप से वाहन में प्रेस, आर्मी, पुलिस, एडवोकेट आदि लिखे वाहनों की बाढ़ आ गई है। कई बार वाहनों में प्रेस लिखाकर लोग इसका दुरुपयोग करते हुए पाए गए हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन ने वाहनों की चेकिंग का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत ऐसे वाहनों को रोककर पुलिस उसके चालक से वाहन में लगाए गए स्टीकर से संबंधित प्रमाण मांगेगी। मौके पर प्रमाण नहीं दिखाने पर पुलिस वाहन से स्टीकर निकालेगी। साथ ही सौ रुपये का चालान भी थमा देेगी। 

 
imp news for vehicle owner
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala
उधर, आदेशों का पालन करते हुए दुगड्डा पुलिस ने फर्जी रूप से लिखे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को दुगड्डा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुगड्डा बैरियर पर वाहनों में अवैध तरीके से लगाए गए आर्मी, पुलिस, प्रेस, ग्राम प्रधान व एडवोकेट आदि के स्टीकर लगाए गए वाहनों के कागजातों की जांच की गई। दोपहिया वाहनों में लगाए गए स्टीकर फर्जी पाए गए।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
imp news for vehicle owner
traffic - फोटो : अमर उजाला
वाहनों की जांच कर रहे पुलिस रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी उप निरीक्षक विनोद कुमार ने वाहन चालकों से वास्तविक जानकारी मांगी, लेकिन वाहन चालक संबंधित मामले के प्रपत्र उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे।

 
विज्ञापन
imp news for vehicle owner
दो हजार का नोट - फोटो : self
उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि किसी भी निजी अथवा व्यवसायिक वाहन में अवैध तरीके से लोगो लगाना उपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों में फर्जी तरीके से लगाए गए लोगो व पट्टियों पर प्रतिबंध लगाया है। बताया कि फर्जी रूप से स्टीकर लगे हुए 21 वाहनों का चालान कर 2900 रुपये अर्थदंड वसूला गया है। 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed