कोर्ट ने लव मैरिज करने वालों के लिए एक शर्त रख दी है। अगर प्रेमी जोड़ों ने यह शर्त पूरी नहीं की तो शादी खतरे में पड़ सकती है।
{"_id":"5ab5c7224f1c1b5a598b5c82","slug":"high-court-big-decision-for-love-marriage","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"लव मैरिज करने वाले जोड़ों को कोर्ट ने सुनाया फरमान, अगर नहीं किया ऐसा तो खतरे में पड़ेगी शादी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लव मैरिज करने वाले जोड़ों को कोर्ट ने सुनाया फरमान, अगर नहीं किया ऐसा तो खतरे में पड़ेगी शादी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Updated Sat, 24 Mar 2018 05:52 PM IST
विज्ञापन
अदालत का फैसला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
marriage
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के मामले में शादी के तुरंत बाद पति को अपनी पत्नी के नाम दो लाख की एफडी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि एफ डी नहीं बनाई गई तो प्रेमी जोड़े को दी जा रही सुरक्षा तुरंत समाप्त हो जाएगी।
garijiya temple
गदरपुर निवासी किरण और सुनील ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। इनका कहना था कि वे दोनों बालिग है और दोनों ने गर्जिया मंदिर में शादी कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
bride
लड़की के परिवार वाले इस शादी से खुश नही है इसलिए उनको अपने परिवार वालों से खतरा है। उनको सुरक्षा दी जाए।
विज्ञापन
nainital high court
- फोटो : google
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के याचिककर्ताओं को सशर्त सुरक्षा प्रदान की। खंड पीठ ने पति से कहा है कि वह पत्नी के नाम पर एक माह के भीतर दो लाख की एफडी बनाए वरना सुरक्षा से संबंधित आदेश समाप्त हो जाएगा।