फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

जीएसटी से पहले कारोबारियों को राहत, एक महीने की मोहलत मिली

Fri, 30 Jun 2017 04:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी Updated Fri, 30 Jun 2017 04:38 PM IST
विज्ञापन
gst relief to businessmen
gst
वस्तु एवं सेवा कर में कारोबारियों को राहत दी गई है। उन्हें एक महीने की मोहलत दी गई है। जीएसटी से जुड़ी खास खबर...

 
gst relief to businessmen
gst

वाणिज्य कर विभाग के अनुसार जीएसटी में कारोबारियों को हर माह हुए कुल कारोबार का लेखा-जोखा देना है। इसमें प्रत्येक लेन देन का इनवायस लगाना भी अनिवार्य किया गया है ताकि खरीदार-विक्रेता के इनवायसों का मिलान कर कुल बिक्री की जांच की जा सके।

gst relief to businessmen
GST

इधर एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी को लेकर कारोबारियों में संशय बरकरार है। ऑन लाइन पंजीयन, रिटर्न भरने, इनवायस अपलोड करने समेत समूची प्रक्रिया को लेकर संदेह बना हुआ है। केंद्र ने इसको देखते हुए कारोबारियों को राहत दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
gst relief to businessmen
GST

कारोबारी एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद पूरे माह के कारोबार का विस्तृत ब्योरा देने में एक महीने की रियायत दी गई है। कारोबारी अगस्त में ही जुलाई माह का इनवायस दर इनवायस विवरण देने के लिए बाध्य नहीं है वे सिर्फ कुल कारोबार की रकम भी बता सकते हैं।

विज्ञापन
gst relief to businessmen
gst

वाणिज्य कर विभाग उन्हें इनवायस लगाने के लिए बाध्य नहीं करेगा लेकिन सितंबर की निश्चित तिथि तक उन्हें जुलाई के कारोबार के इनवायस का भी विवरण देना होगा। केंद्र का मानना है कि नया जीएसटी लागू होने में कारोबारियों को रिटर्न भरने में आ रही तकनीकी, व्यवहारिक दिक्कतों को दूर किया जा सके। साथ ही कारोबारी जीएसटी को सरलता से समझ सके।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed