{"_id":"595776804f1c1b3c5f8b4a81","slug":"begging-is-crime-in-uttarakhand-now","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"भीख मांगना और देना हुआ अपराध, हो सकती है पांच साल की जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भीख मांगना और देना हुआ अपराध, हो सकती है पांच साल की जेल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
उत्तराखंड में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगते पकड़े जाने पर यह अपराध की श्रेणी में होगा और इसमें बगैर वारंट के गिरफ्तारी हो सकेगी। अधिनियम में अपराध साबित होने पर जुर्माने के साथ एक से तीन साल की सजा का प्रावधान है।
2 of 6
begging ban in uttarakhand
दूसरी बार अपराध सिद्ध होने पर सजा की अवधि पांच साल तक हो सकती है। निजी स्थलों पर भिक्षावृत्ति की लिखित और मौखिक शिकायत पर अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थलों पर भीख देने को भी अपराध की श्रेणी में माना गया है। इस तरह भीख देना और लेना दोनों अपराध श्रेणी में होंगे। समाज कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने उत्तरप्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम 1975 की धाराओं में संशोधन किया है।
3 of 6
begging ban in uttarakhand
किशोर न्याय अधिनियम की तहत अभी तक 14 साल तक के बच्चों से भिक्षावृत्ति को संज्ञेय अपराध माना गया था और इस पर पूरी तरह से रोक थी। मगर अब सभी उम्र के लोगों पर सार्वजनिक स्थलों में भीख मांगने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 6
begging ban in uttarakhand
प्रदेश सरकार ने यह कदम नैनीताल उच्च न्यायालय के उस फैसले के मद्देनजर लिया है, जिसमें कोर्ट ने प्रदेश के 19 स्थलों में भिक्षावृत्ति पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने शासनादेश के जरिये भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था।
विज्ञापन
5 of 6
begging ban in uttarakhand
मगर कोर्ट ने राज्य सरकार को अधिनियम में संशोधन को शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने अब अमल करते हुए अधिनियम में प्रावधान कर दिया है। निजी स्थलों के भीतर भीख देना तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं होगा, जब तक कि इस मामले में कोई मौखिक या लिखित शिकायत नहीं होती।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।