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Income Tax Return : आयकर रिटर्न भरने की अभी से कर लें तैयारी, इन 10 चीजों का रखें ध्यान

Thu, 08 Oct 2020 02:32 AM IST
Kuldeep Singh बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Thu, 08 Oct 2020 02:32 AM IST
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Income Tax Return: Prepare to fill income tax returns from now, keep these 10 things in mind
itr - फोटो : फाइल फोटो

कोविड-19 महामारी के दौरान हम सभी अपने जीवन में परिवर्तन और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए पहले से कहीं अधिक एक सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन्हीं चीजों में से एक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। आयकर विभाग ने कोरोना महामारी के चलते लोगों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए रिटर्न फाइलिंग में थोड़ी छूट दी है। इस वर्ष आपके आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि वर्ष की 31 जुलाई तय की गई थी। अब इसे 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।




                   


आयकर रिटर्न भरने से पहले करें ये तैयारी, इन 10 चीजों का रखें ध्यान
यहां इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों की एक सूची तैयार की गयी है। जिससे आप अपना रिटर्न भरना शुरू करने से पहले इन सभी दस्तावेजों को संभाल कर रखें। इससे आपको सही और सटीक जानकारी के लिए इधर-उधर भागने की जरूरत नहीं रहेगी।

Income Tax Return: Prepare to fill income tax returns from now, keep these 10 things in mind
ITR - फोटो : पिक्साबे

फॉर्म 16

फॉर्म 16 एक वेतनभोगी व्यक्ति के लिए रिटर्न दाखिल करते समय अपने पास में रखना सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। फॉर्म 16 आपके नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया एक प्रमाण पत्र है जो आपकी आय पर टीडीएस के लिए सत्यापन के रूप में कार्य करता है।

अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको फॉर्म 16 को लेने से फाइलिंग प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर काम करने में मदद मिल सकती है क्योंकि टैक्स की गणना और इनकम की गणना आईटीआर फॉर्म में दिए गए हैं। आप अपने सेलरी से जुड़े डेटा को भरते समय फॉर्म 16 को सही रूप में उपयोग कर लाभ इसका लाभ उठा सकते हैं।

Income Tax Return: Prepare to fill income tax returns from now, keep these 10 things in mind
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : iStock

26 एएस

फॉर्म 26AS भी आपके ITR फाइल करते समय अपने पास रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। यह एक ऐसा फॉर्म है जो उन सभी लोगों द्वारा काटे गए टीडीएस को दिखाता है जिन्होंने पूर साल के दौरान आपको भुगतान किया है। यह एक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो आपके द्वारा प्राप्त की गई आय के सभी स्रोतों, सेलरी और इनकम पर काटे गए टैक्स को दर्शाता है।

आप अपने 26AS को TRACES वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न फाइल दाखिल करते समय, यह सुनिश्चित कर लें कि वास्तव में आपकी सेलरी से घटाया गया टैक्स 26AS से मेच करता है या नहीं और आपके आईटीआर आपके द्वारा बताए गए नंबर और आपके फार्म 26AS से मैच करता हो।

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Income Tax Return: Prepare to fill income tax returns from now, keep these 10 things in mind
Income tax , ITR - फोटो : अमर उजाला

फॉर्म 16A

यह फॉर्म आपके बैंक द्वारा ब्याज आय पर टीडीएस कटौती (जैसे बैंक के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज) के लिए जारी किया जाता है।

फॉर्म 16B

यदि आपने वित्त वर्ष के दौरान कोई अचल संपत्ति या कोई संपत्ति बेची है, तो खरीदार ने टैक्स की राशि में कटौती करने के बाद आपको भुगतान किया होगा। खरीदार फिर आपको फॉर्म 16 बी की एक कॉपी  प्रदान करेगा जो आपकी संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस को दर्शाता है।

                
        
                
         
        

                
        
                
         
        फॉर्म 16C
                
        
                
         
        

                
        
                
         
        
                
        
                
         
        

                
        
                
         
        फॉर्म 16 सी आमतौर पर किरायेदारों द्वारा अपने मकान मालिकों को मकान मालिक को किराए का भुगतान करते समय किए गए टीडीएस कटौती के लिए प्रदान किया जाता है। 
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टैक्स सेविंग - फोटो : pixabay

कर-बचत विकल्पों के प्रमाण:

हर कोई अपनी कर योग्य आय और उसके बाद अपनी कर देयता को कम करने के लिए आयकर कानून के तहत प्रदान की गई कटौती का लाभ उठाना चाहता है। जबकि आमतौर पर आपके आईटीआर दाखिल करते समय इसकी मांग नहीं की जाती है, ऐसे भुगतानों का प्रमाण अपने पास में रखना सबसे अच्छा है। यह मात्रा की सटीकता के साथ-साथ प्रमाण की आवश्यकता होने पर सुविधा सुनिश्चित करता है। ऐसे दस्तावेजों के उदाहरणों में ये शामिल हैं:

  • 80 सी, 80 डी, और 80 ई के तहत निवेश प्राप्तियां
  • बीमा प्रीमियम भुगतान प्राप्तियां
  • स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान प्राप्तियां
  • ईपीएफ, पीपीएफ, टैक्स-सेविंग म्यूचुअल फंड आदि में किए गए निवेश का प्रमाण।
  • होम लोन स्टेटमेंट (कुछ सीमा तक ब्याज और मूलधन का दावा कर सकते हैं), आदि।
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