दिल्ली में जिन वाहन मालिकों के पास अपने वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC, पीयूसीसी) नहीं है, दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक उनके वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) के निलंबित किया जा सकता है। विभाग बिना वैध पीयूसीसी वाले वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर चेतावनी दे रहा है कि अगर उन्हें एक हफ्ते के भीतर पीयूसीसी नहीं मिला तो उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा।
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Delhi Traffic Police
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राष्ट्रीय राजधानी में करीब 19 लाख वाहनों के पास वैध पीयूसीसी नहीं है लेकिन यह जानने की कोई तकनीक नहीं है कि ऐसे वाहन सड़कों पर चल रहे हैं या नहीं। परिवहन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि दिल्ली परिवहन विभाग ने जांच के लिए एनफोर्समेंट टीम (प्रवर्तन दल) बनाए हैं। इसके साथ ही वाहन मालिकों को एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं, जिसमें उनके पास पीयूसीसी नहीं होने पर दंड की चेतावनी दी गई है।
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pollution in delhi ncr
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यह पहल ऐसे समय में आई है जब दिल्ली सर्दियों की शुरुआत से पहले विंटर एक्शन प्लान (शीतकालीन कार्य योजना) की तैयारी कर रही है। वाहनों से होने वाला प्रदूषण दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के मुख्य कारणों में से एक है, खासतौर पर सर्दियों के महीनों के दौरान। इस तरह राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है।
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PUC Certificate
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हाल ही में, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एलान किया था कि 25 अक्तूबर से वैध पीयूसीसी दिखाए बिना वाहन मालिकों को शहर के पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। पेट्रोल पंपों पर प्रवर्तन दल तैनात किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोग निर्देश का पालन करें।
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Vehicle PUC Certificate
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कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए वाहनों का समय-समय पर उनके उत्सर्जन मानकों के लिए परीक्षण किया जाता है, जिसके बाद उन्हें PUC प्रमाणपत्र दिया जाता है। दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत 900 से ज्यादा प्रदूषण जांच केंद्र हैं, जो पूरे शहर में फैले पेट्रोल पंपों और वर्कशॉप में लगाए गए हैं।