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Stickers on Cars: यूपी में कारों पर जाति और धार्मिक स्टीकर लगाने पर लगेगा जुर्माना, जानें कितनी ढीली होगी जेब

Wed, 23 Aug 2023 05:25 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 23 Aug 2023 05:25 PM IST
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Is it legal to put stickers on cars in India caste and religious stickers on cars in Uttar Pradesh
गाड़ियों पर लगे जाति सूचक स्टीकर - फोटो : अमर उजाला
कारों पर जाति या धार्मिक स्टिकर लगाना पूरे भारत में एक आम बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब से ऐसा करने पर पुलिस जुर्माना लगाएगी। राज्य में पुलिस ने कार मालिकों पर अपने वाहनों पर जाति और धार्मिक स्टिकर लगाने पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि वाहनों पर ऐसे स्टिकर और प्रतीक प्रदर्शित करने से अन्य ड्राइवरों का ध्यान भटक सकता है और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।
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For Reference Only - फोटो : सोशल मीडिया
पूरे साल होगी कार्रवाई
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह कोई अस्थायी अभियान नहीं है और ऐसे अपराधियों को पूरे साल भर दंडित किया जाएगा। कथित तौर पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 11 अगस्त को यह अभियान शुरू किया था। जाति और धार्मिक स्टिकर का इस्तेमाल करने वाले कार मालिकों को दंडित करने के अलावा, पुलिस उन ड्राइवरों पर भी जुर्माना लगा रही है जो कार की खिड़कियों पर रंगीन फिल्म का इस्तेमाल करते हैं और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही जाति और धर्म-विशिष्ट स्टिकर लगाने के लिए 1,073 लोगों, कार की खिड़कियों पर काली फिल्म का इस्तेमाल करने के लिए 443 लोगों और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए 568 लोगों पर जुर्माना लगाया है।
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religious car sticker - फोटो : Team-BHP
क्या है नियम
मोटर वाहन अधिनियम के तहत, कार या दोपहिया वाहन पर पंजीकरण प्लेट सहित कहीं भी चिपकाए गए स्टिकर या संदेश या कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 (1) वाहनों पर जाति और धर्म-विशिष्ट स्टिकर और लेखन के इस्तेमाल पर रोक लगाती है।
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caste car sticker - फोटो : Team-BHP
कितना है जुर्माना
उत्तर प्रदेश में अपनी कारों पर जाति और धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले कार मालिकों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। जबकि काले रंग की नंबर प्लेट वाली कारों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। कार की खिड़कियों पर काली फिल्म लगाने पर पहली बार जुर्माना 2,500 रुपये और दूसरी बार अपराध करने पर 5,000 रुपये या ज्यादा है।
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