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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना पड़ सकता है ज्यादा वाहन इंश्योरेंस प्रीमियम, जानें क्या है 'ट्रैफिक उल्लंघन प्रीमियम'

Tue, 19 Jan 2021 05:45 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 19 Jan 2021 05:45 PM IST
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Delhi Traffic Police - फोटो : अमर उजाला
बीमा नियामक IRDAI (इरडई) के एक कार्य समूह ने मोटर बीमा प्रीमियम में स्वयं को क्षति की भरपाई, थर्ड पार्टी (तीसरे पक्ष) के नुकसान की भरपाई और अन्य तरह के बीमा प्रीमियम के साथ साथ 'यातायात उल्लंघन प्रीमियम' की शुरुआत करने की सिफारिश की है। यह प्रीमियम स्वयं और थर्ड पार्टी के नुकसान के बीमा के साथ होगा। 
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Third Party Insurance - फोटो : For Reference Only
क्या है ट्रैफिक उल्लंघन प्रीमियम
नियामक द्वारा गठित समूह ने मोटर बीमा में इसके लिए एक पांचवीं धारा जोड़ने का सुझाव भी दिया है। इसके तहत "यातायात उल्लंघन प्रीमियम" को जोड़ने का सुझाव दिया गया है। यह प्रीमियम मोटर के खुद के नुकसान, मूल तीसरे पक्ष के बीमा, अतिरिक्त तीसरे पक्ष का बीमा और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम के अलावा रखे जाने का सुझाव दिया गया है। 
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Breath Analyser Delhi Traffic Police - फोटो : PTI (File)
ऐसे होगा प्रीमियम का निर्धारण
किसी नए वाहन के संबंध में यह शून्य होगा। इस प्रीमियम का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अगल अलग गंभीरता वाले उल्लंघनों से तय होगा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर हुए चालान का आकड़ा बीमा साधारण बीमा कंपनियों को एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) से प्राप्त होगा।  
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Motor Insurance - फोटो : For Reference Only
कब वसूला जाएगा प्रीमियम
ट्रैफिक उल्लंघन प्रीमियम गाड़ी के रजिस्ट्रर्ड मालिक को देना होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या इकाई। वाहन इंश्योरेंस खरीदार जब किसी तरह का वाहन बीमा लेने के लिए जनरल बीमा कंपनी के पाए जाएगा, तो यातायात उल्लंघन  के अंकों को जोड़ा जाएगा। इन अंकों के आधार पर वाहन के प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। 
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Motor Insurance Policy - फोटो : Pixabay
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा जारी मसौदे में इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से एक फरवरी 2021 तक जरूरी सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार यह प्रीमियम वाहन के भविष्य से संबंधित होगा। 
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