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ये अनोखे ट्रैफिक नियम जेब पर पड़ सकते हैं भारी, कट सकता है आपका चालान
ऑटो डेस्क, अमर उजाला
Published by: Harendra Chaudhary
Updated Fri, 01 Mar 2019 01:10 PM IST
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traffic police checking license
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देश में ट्रैफिक नियमों के नाम पर हम कुछ ही नियमों से परिचित हैं। इनमें ज्यादातर वे नियम शामिल हैं जिनसे हमारा रोजमर्रा का वास्ता पड़ता है। इनमें रेड लाइट जंप, ओवरस्पीडिंग, सीट बेल्ट नहीं बांधना, बिना लाइसेंस और आरसी के ड्राइविंग करना और गलत जगह पर पार्किंग करना जैसे नियम शामिल हैं। वहीं कुछ ऐसे भी नियम हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस चालान जरूर काट सकती है...
पार्किंग लॉट में आड़ी-तिड़छी पार्किंग अपराध
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parking shimla
भारत में आम समस्या है कि हम ठीक ढंग से गाड़ी पार्किंग नहीं करते। कई कार चालक कारों को पार्किंग में आड़ी-तिरछी छोड़ कर चले जाते है, जिससे दूसरे वाहनों का रास्ता बंद हो जाता है। पार्किंग लॉट में दूसरे वाहनों का रास्ता रोकना एक अपराध है। इस नियम को तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि जुर्माना राशि बेहद कम मात्र 100 रुपये है, और पुलिस को बुला कर संबंधित कार चालान कटवाया जा सकता है।
नहीं है फर्स्ट-एड किट तो कटेगा चालान
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First aid kit in car
वहीं अगर कोई दुर्घटना होने पर आपकी कार में फर्स्ट-एड किट नहीं मिलती है, तो भी आपका चालान काटा जा सकता है। फर्स्ट-एड किट न होने पर 500 रुपए का चालान या तीन महीने की जेल भी हो सकती है। नए नियमों के मुताबिक हर वाहन में फर्स्ट-एड किट होना जरूरी है। अब हर नए टू व्हीलर और फोर व्हीलर के साथ फर्स्ट-एड किट आती है। हालांकि चालान का काटने यह नियम चेन्नई और कोलकाता में ही लागू है।
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कार में स्मोकिंग करना अपराध
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Smoking while driving
अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और कार में स्मोकिंग करते हैं, तो यह नियम जरूर पढ़ लें। नियम के मुताबिक ड्राइविंग के दौरान स्मोकिंग करना अपराध है, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटक सकता है और हादसा हो सकता है। यहां तक कि अगर आप पब्लिक प्लेस में कार पार्क करके कार में स्मोकिंग कर रहे हैं, तो पुलिस आपका 100 रुपये का चालान काट सकती है।
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दोस्त-रिश्तेदार की कार चलाना पड़ सकता है भारी
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ट्रैफिक नियम तोड़ा तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा रद्द
- फोटो : File Photo
अगर आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की कार उन्हें बिना बताए ले जाते हैं, तो आपका चालान कट सकता है। अगर पुलिस किसी रिश्तेदार, दोस्त का कार उन्हें बिना बताए ले जा रहे हैं, और कार मालिक को इसका पता नहीं है, तो सीधे 500 रुपये का जुर्माना या 3 माह की जेल हो सकती है। हालांकि यह नियम केवल चेन्नई में ही लागू है। इसकी वजह है कि अक्सर कार चोर चेकिंग के दौरान पुलिस से झूठ बोल देते हैं कि कार उनके दोस्त या रिश्तेदार की है।
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