उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक रूल्स तोड़ना हुआ महंगा, लागू हुए नए नियम, ताबड़तोड़ कट रहे चालान
इन नियमों को तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
- बिना आरसी- 5,000 रुपये का जुर्माना
- बिना परमिट- 10000 रुपये का जुर्माना
- बिना हेलमेट- 1000 रुपये का जुर्माना
- बिना सीट बेल्ट- 1000 रुपये का जुर्माना
- बाइक पर तीन सवारी- 1000 रुपये का जुर्माना
- मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर- 1000 रुपये का जुर्माना
- गलत पार्किंग- 500 रुपये का जुर्माना
- बिना इंश्योरेंस- 2000 रुपये का जुर्माना
- कागज नहीं दिखाने पर- 500 रुपये का जुर्माना
- मॉडिफाइड वाहन पर- 5,000 रुपये का जुर्माना
- लगातार हार्न बजाने पर- 1000 रुपये का जुर्माना
- अयोग्य व्यक्ति के वाहन चलाने पर- 5000 रुपये का जुर्माना
- प्रेशर हार्न पर- 10000 रुपये का जुर्माना
- नाबालिग के गाड़ी चलाने पर- 1000 रुपये का जुर्माना
- इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकने पर- 10000 रुपये का जुर्माना
गाजियाबाद में कटे 4000 से ज्यादा चालान
गाजियाबाद में नई व्यवस्था के लागू होने के पहले ही दिन करीब 4000 लोगों का चालान कटा। इस दौरान 100 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया। वहीं, हापुड़ में पुलिस ने नियम तोड़ रहे पांच ऑटोवालों को एक साथ पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने 35 हजार रुपये तक का चालान किया।
10 गुना ज्यादा चालान
नए मोटर वाहन संशोधन कानून में यातायात के नियमों को तोड़ने पर पहले के मुकाबले 10 गुना तक चालान की राशि को बढ़ाया गया है। सरकार की तरफ से यह सख्ती इसलिए की गई ताकी लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से डरें।
हादसों पर लगाम लगाएगा जुर्माना
रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल भारत में करीब 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे के कारण मौत हो जाती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इन हादसों को रोकने के लिए मोटर वाहन संशोधन कानून को पूरे देशभर में लागू किया था।