ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान। अगर आप यातायात नियमों को गंभीरत से नहीं लेते हैं और उसका पालन नहीं करने करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन सिर्फ आपकी जेब पर ही भारी नहीं पड़ेगा बल्कि इसकी वजह से आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को एक साल की जेल की सजा और इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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Delhi Traffic Police
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में कड़ी चेतवनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क किया है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करने में कोताही न बरतें।
मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और रेसिंग करने वालों को पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का चालान और तीन महीने के की जेल की सजा हो सकती है। इस अपराध को दोबारा करने पर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही एक साल की जेल की सजा भी हो सकती है। परिवहन मंत्रालय अपने विज्ञापनों के जरिए वाहन चालकों को तेज रफ्तार से होने वाले नुकसान को लेकर लगातार जागरूक करती रही है। मंत्रालय के एक विज्ञापन में कहा गया है कि, 'स्पीड रोमांचित करती है लेकिन यह जान ले लेती है।'
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Breath Analyser Test Delhi Traffic Police
- फोटो : PTI
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर कोई कार में शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो इसके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध को पहली बार करने पर 10 हजार रुपये और छह महीने की जेल हो सकती है। इस गलती को दोहराने पर दो साल की जेल की सजा के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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Delhi Traffic Police
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ड्राइविंग दस्तावेज
नए यातायात नियमों के मुताबिक वाहन चालक को ड्राइविंग से जुड़े सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर रखाना होगा। इसका फायदा यह है कि वाहन चालक को इनके ओरिजिनल पेपर्स को भौतिक तौर पर अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक मोबाइल में स्टोर की हुई सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं।
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Delhi Traffic Police Challan Offence
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सड़क सुरक्षा नियम 2020
- नए ट्रैफिक नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।