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एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर अब नहीं होगा दोबारा रजिस्ट्रेशन?

Wed, 04 Mar 2020 10:14 AM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: श्रीधर मिश्रा Updated Wed, 04 Mar 2020 10:14 AM IST
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delhi high court has issued notice to the central government on re registration of vehicles
चेकिंग अभियान - फोटो : amarujala

वाहनों को लेकर अगर ग्राहकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वो है गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना। अब आप यह पूछ सकते हैं कि एक ही गाड़ी का दो बार क्यों रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो इसका जवाब आपको वो ग्राहक सबसे बेहतर दे सकते हैं जिन्हें अपनी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना पड़ता है। सीधी भाषा में बताएं तो जब भी कोई ग्राहक अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाता है, तो उसे अपनी गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यहां गाड़ी ले जाना मतलब यात्रा से नहीं बल्कि वहां बसने से है। ऐसे में अब इस नियम को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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दिल्ली हाईकोर्ट

हाईकोर्ट में मिली चुनौती

गाड़ी के दोबारा रजिस्ट्रेशन को लेकर हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है।

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vehicles checking

जनहित याचिका पर सुनवाई

दोबारा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को लेकर 'आप' नेता दीपक वाजपेयी ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इसी मामले पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी कर उनका पक्ष पूछा है।

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पैडलेगंज चौक से लेकर छात्रसंघ चौराहे पर लगा जाम। - फोटो : अमर उजाला

'दोबारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है बेतुका'

'आप' नेता दीपक वाजपेयी जो इस मामले के याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन को ले जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन संबंधी नियमों को बेतुका बताया है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में वाहन मालिकों को पिछले राज्य में चुकाए गए टैक्स का रिफंड लेने में परेशानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि पहले वाहन मालिक नए राज्य में सड़क टैक्स देता है। फिर रसीद लेकर उन्हें रिफंड के लिए पहले वाले राज्य में जाना पड़ता है। इससे वाहन मालिकों को बार-बार आरटीयो के चक्कर लगाने पड़ते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया खर्चीली भी है और अव्यावहारिक भी।

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ट्रैफिस पुलिस वाहनों के चालान काटते हुए - फोटो : अमर उजाला

केंद्र देगा जवाब

अब ऐसे में देखना है कि केंद्र सरकार कोर्ट के इस नोटिस का क्या जवाब देती है। वहीं, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन वाला यह नियम हटेगा या फिर ऐसे ही बना रहेगा।

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