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Indore News: भूमाफियाओं के सामने असहाय दिखा प्रशासन फिर हुआ सख्त, 32 लाख का जुर्माना ठोका
Mon, 06 Feb 2023 10:15 PM IST
अर्जुन रिछारिया
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: अर्जुन रिछारिया
Updated Mon, 06 Feb 2023 10:15 PM IST
सार
अपर कलेक्टर डॉ अभय बेडेकर ने अवैध उत्खनन के इस मामले में चंपू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उस पर 32 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है।
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कलेक्टर कार्यालय
- फोटो : अमर उजाला, इंदौर
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विस्तार
भूमाफियाओं के खिलाफ इंदौर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। चर्चित भूमाफिया और जमानत पर छूटे चंपू अजमेरा के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। चंपू द्वारा बिना अनुमति सेटेलाइट हिल्स में खुदाई करवाई जा रही थी। प्रशासन को मिली सूचना के आधार पर आज अपर कलेक्टर डॉ अभय बेडेकर ने अवैध उत्खनन के इस मामले में चंपू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उस पर 32 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। कैलाश गर्ग और चंपू की जोड़ी की मिलीभगत के चलते ही शहर में कई लोग अपने भूखंडों को पाने के लिए परेशान हो रहे हैं।
कोर्ट में अपर कलेक्टर ने कहा था मुझे धमकियां मिल रही
कुछ दिन पहले ही चंपू के मामले में प्रशासन कोर्ट में असहाय नजर आ रहा था। हाईकोर्ट की इंदौर बैंच के सामने अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने कहा था- सर मुझे धमकियां दी जाती हैं कि कोर्ट में आपके कपड़े उतरवा देंगे। आपकी नौकरी चली जाएगी। मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना कर सकता था, किया, लेकिन आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं। बार-बार नोटिस देने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। इन पर सख्ती की जरूरत है। हम तो इनकी जमानत रद्द करवाने के लिए भी आवेदन देना चाहते हैं। गौरतलब है कि चंपू और अन्य आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट से दी गई थी। जमानत इस आधार पर दी गई थी कि ये सब परेशान हो रहे लोगों को प्लाट दिलाने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि ये लोग सहयोग नहीं करते हैं तो इनकी जमानत रद्द करने के लिए प्रशासन हाईकोर्ट में फिर से आवेदन कर सकता है।
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कोर्ट में अपर कलेक्टर ने कहा था मुझे धमकियां मिल रही
कुछ दिन पहले ही चंपू के मामले में प्रशासन कोर्ट में असहाय नजर आ रहा था। हाईकोर्ट की इंदौर बैंच के सामने अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने कहा था- सर मुझे धमकियां दी जाती हैं कि कोर्ट में आपके कपड़े उतरवा देंगे। आपकी नौकरी चली जाएगी। मैं मेरे अधिकार क्षेत्र में जितना कर सकता था, किया, लेकिन आरोपी सहयोग नहीं कर रहे हैं। बार-बार नोटिस देने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। इन पर सख्ती की जरूरत है। हम तो इनकी जमानत रद्द करवाने के लिए भी आवेदन देना चाहते हैं। गौरतलब है कि चंपू और अन्य आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट से दी गई थी। जमानत इस आधार पर दी गई थी कि ये सब परेशान हो रहे लोगों को प्लाट दिलाने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि ये लोग सहयोग नहीं करते हैं तो इनकी जमानत रद्द करने के लिए प्रशासन हाईकोर्ट में फिर से आवेदन कर सकता है।
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