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Kisan Andolan: पानीपत में भी लगाई धारा 144, जिलाधीश वीरेंद्र कुमार दहिया ने जारी किए आदेश
Mon, 12 Feb 2024 06:24 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 12 Feb 2024 06:24 PM IST
सार
ये आदेश पंजाब एवं हरियाणा के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई घोषणाओं के तहत दिल्ली कूच को लेकर जारी किए गए हैं।
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पुलिस
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा के पानीपत में जिलाधीश डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है।
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जारी आदेशों के तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के इश्तेहार, पोस्टर लगाने, मीटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, लाठी, डंडा, हॉकी, भाला, कुल्हाड़ी, फरसा, जेली, रॉड, तलवार, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार लेकर चलने, ट्रैक्टर या अन्य किसी भी वाहन पर डीजे या लाउडस्पीकर द्वारा भड़काऊ संगीत बजाने, प्रचार करने (ट्रैक्टर-ट्रालियों में ईंट, पत्थर के टुकड़े आदि लेकर चलने) पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
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इसके साथ ही पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन व रैली, मार्च पास्ट इत्यादि पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश पुलिस व अन्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों जोकि अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे, उन पर लागू नहीं होंगे।
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उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी दो माह तक लागू रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति जारी आदेशों की अवहेलना में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।