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Cabinet Decision: सरकारी कॉलेज और विवि के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति की सौगात, योजना को मिली मंजूरी

Thu, 01 Jun 2023 01:57 PM IST
रेनू सकलानी अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 01 Jun 2023 01:57 PM IST
सार

नवीन चकराता टाउनशिप पर भी सरकार की मुहर लग गई है। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने बताया कि बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पास हुए। पहली बार प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों के लिए सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर की छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। 

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Cabinet decision scholarship Gift to meritorious students of Government College-University Uttarakhand News
सीएम पुष्कर सिंह धामी - फोटो : एएनआई

विस्तार

प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मेधावियों को सरकार ने छात्रवृत्ति का तोहफा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना पर मुहर लग गई।

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वहीं, कैबिनेट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए गोलापार क्रिकेट स्टेडियम के पास 26.08 हेक्टेयर भूमि देने को भी मंजूरी दे दी है। नवीन चकराता टाउनशिप पर भी सरकार की मुहर लग गई है। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने बताया कि बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पास हुए। पहली बार प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों के लिए सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर की छात्रवृत्ति की शुरुआत की है। यह इसी सत्र 2023-24 से दी जाएगी।
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स्नातक में वर्षवार और संकायवार प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वालों को 3000, 2000 व 1000 रुपये, जबकि स्नातकोत्तर में 5000, 3000 व 2000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं, स्नातक में पाठ्यक्रम पूरा होने पर संकाय में ओवरऑल प्रथम आने पर 35,000, द्वितीय स्थान पर 25,000 और तृतीय स्थान पर 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। वहीं, स्नातकोत्तर में संकाय में ओवरऑल प्रथम आने पर 60,000, द्वितीय आने पर 35,000 और तृतीय स्थान पर 25,000 रुपये एकमुश्त राशि दी जाएगी।

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चकराता में बनेगी नवीन टाउनशिप, 40 गांव होंगे शामिल
कैबिनेट ने चकराता में नवीन चकराता टाउनशिप को पुरोड़ी-नागथात-लखवाड़ से यमुना नदी तक विकसित करने के लिए विकास क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। इस क्षेत्र के 40 गांव एमडीडीए के अधीन आ जाएंगे। अब इस क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित करने के लिए टाउन प्लानिंग विभाग को दो करोड़ की राशि दी जाएगी। इससे गांवों का विकास तेजी से होगा और पर्यटन के लिहाज से भी अच्छा काम होगा।

हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम के पास हाईकोर्ट को जमीन
नैनीताल से हल्द्वानी में हाईकोर्ट शिफ्ट करने को राज्य कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने भी सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अब बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हाईकोर्ट के लिए गोलापार हल्द्वानी क्रिकेट स्टेडियम से लगी हुई 26.08 हेक्टेयर वन भूमि को ट्रांसफर करने पर मुहर लगा दी गई है। इससे नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने की राह आसान हो गई है।

खनन : जुर्माना घटा, पट्टे का शुल्क बढ़ाया
खनन विभाग से जुड़ीं सभी पूर्व की नियमावलियों को एक करते हुए उत्तराखंड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत उप खजिन खनन पट्टे के आवेदन शुल्क को मैदानी क्षेत्रों में एक लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है। वहीं, अवैध खनन करने पर अब रॉयल्टी के पांच गुना जुर्माने को कम कर दिया गया है। पहली बार अवैध खनन पकड़े जाने पर दो गुना और दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना वसूला जाएगा।

ये भी पढ़ें...Uttarakhand Cabinet: ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में 12वीं के अंकों से मिलेगी छात्रवृत्ति, पढ़ें जरूरी जानकारी

ये भी हुए निर्णय
- राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पांच के बजाय छह साल या 68 वर्ष तक किया गया। उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग) (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियमावली-2023 को मंजूरी।
- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में खाली पड़े पदों पर उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से आउटसोर्स से कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
- उत्तराखंड भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) प्राधिकरण (रेरा) के तहत जुर्माना राशि जमा करने के लिए मिलेगा 45 दिन का समय, राहत दी, संशोधित नियमावली 2023 को मंजूरी।
- अब विधानसभा में बजट पास होने के बाद ही जिला योजना को बजट जारी होगा। पहले दिसंबर में जिला योजना से बजट प्रस्ताव मांगा जाता था।
- उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के लिए संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन, जिला पर्यटन अधिकारी के 37 नए पद सृजित।
- केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर चार चिंतन शिविर का 75 लाख विकास प्राधिकरण का विकास शुल्क माफ करने पर मुहर।
- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के तहत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी। इसी वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखा विवरण को भी विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।
- उत्तराखंड संग्रह राजस्व निरीक्षक एवं संग्रह नायब तहसीलदार सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 को मंजूरी। पदोन्नति विसंगति होगी दूर।

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