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Allahabad Highcourt: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को सशर्त जमानत

Wed, 26 Jan 2022 01:16 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 26 Jan 2022 01:16 AM IST
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Allahabad Highcourt: Conditional bail to the accused of abetment to suicide
court news : court - फोटो : social media
 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी दिनेश की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। अलीगढ़ के खैर थाने में मृतक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। याची  सितंबर, 2021 से जेल में बंद है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। याची का कहना था कि वह निर्दोष है।
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उसने कभी भी कन्हैया उर्फ कान्हा को आत्महत्या के लिए प्रेरित नहीं किया और न ही उकसाया। पूरी पैतृक संपत्ति अपने नाम कराने के लिए मृतक की पत्नी ने उसे फंसाया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपराध की विवेचना में सहयोग करेगा। कहीं भागेगा नहीं और न ही साक्ष्य या गवाहों को प्रभावित करेगा। कोर्ट ने कहा कि जेलों में भीड़ है। याची जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
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