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UGC: इस विश्वविद्यालय में गिरी गाज!, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की सूची से हटाया नाम, जानें वजह

Wed, 22 Jan 2025 09:03 AM IST
शिवम गर्ग एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम गर्ग Updated Wed, 22 Jan 2025 09:03 AM IST
सार

UGC: झारखंड के एक विश्वविद्यालय को यूजीसी विश्वविद्यालयों की सूची से हटा दिया गया है। यूजीसी ने निरीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के बाद विश्वविद्यालय का नाम सूची से हटा दिया।

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University Grants Commission removed name of Pragyan International University, Ranchi from list of universitie
UGC - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार

UGC:  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(0) के तहत विश्वविद्यालयों की यूजीसी सूची से प्रज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड का नाम हटा दिया है। यूजीसी ने निरीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के बाद विश्वविद्यालय का नाम सूची से हटा दिया।
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स्थापना के बाद भी अस्तित्व में नहीं आई यूनिवर्सिटी

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय), झारखंड सरकार ने 20 मार्च, 2024 को प्रज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 को प्रज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (निरसन), अधिनियम, 2023 द्वारा निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के अनुसार, प्रज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्ष 2016 में स्थापना के बाद भी अस्तित्व में नहीं आया है और शिक्षण-अध्ययन शुरू नहीं हुआ है।
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प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने नहीं दी जानकारी

यूजीसी द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "प्रज्ञान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड की स्थापना 2016 के अधिनियम संख्या 11 द्वारा अधिसूचना संख्या 11/2016 के तहत की गई थी। झारखंड सरकार के दिनांक 16.05.2016 के एलजी-09/2016-84/लेग के अनुसार, विश्वविद्यालय का नाम यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत यूजीसी द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालयों की सूची में 03.08.2016 को शामिल किया गया था।" "यूजीसी की विश्वविद्यालयों की सूची में अपना नाम शामिल किए जाने के बाद, प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को निरीक्षण के उद्देश्य से यूजीसी को जानकारी प्रस्तुत करनी थी। हालांकि, विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। 


विश्वविद्यालय ने यूजीसी द्वारा भेजे गए टेलीफोन कॉल और ईमेल का जवाब नहीं दिया। इसलिए, यूजीसी ने दिनांक 19.06.2024 के पत्र के माध्यम से झारखंड सरकार से विश्वविद्यालय की स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया,। अधिसूचना में कहा गया कि छात्र समुदाय सहित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रांची, झारखंड का नाम यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत यूजीसी की विश्वविद्यालयों की सूची से हटा दिया गया है।

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