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Jharkhand: अवैध प्रसव के बाद हुई महिला की मौत, स्वास्थ्यकर्मियों ने बच्चे को बेचा, तीन महिलाएं गिरफ्तार
Fri, 06 Oct 2023 03:13 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चायबासा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चायबासा
Published by: श्वेता महतो
Updated Fri, 06 Oct 2023 03:13 PM IST
सार
पुलिस उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि 30 सितंबर को बच्चे (लड़के) को जन्म देने के बाद एक अक्तूबर को महिला की मौत हो गई। सहिया की पहचान साधना साहु और चंदु चंपिया के तौर पर की गई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Social Media
विस्तार
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में पुलिस ने दो सहिया (स्वास्थ्य कार्यकर्ता) समेत तीन महिलाओं को प्रसव के बाद एक महिला की मौत और उसके नवजात बच्चे को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हाल ही में जिले के टोरी-टोला इलाके में दोनों सहिया ने पीड़िता मुन्नी चंपिया को अवैध तरीके से घर पर ही बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर किया था।
पुलिस उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि 30 सितंबर को बच्चे (लड़के) को जन्म देने के बाद एक अक्तूबर को महिला की मौत हो गई। सहिया की पहचान साधना साहु और चंदु चंपिया के तौर पर की गई है। ये दोनों ही महिला की मौत के बाद उसके नवजात बच्चे को सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल निवासी गुड्डी गुप्ता को बेच दिया।
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काफी हंगामे के बाद गुड्डी गुप्ता बच्चे को वापस लौटाने आई थी, तभी प्रशासन ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की और तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों महिलाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम (बाल कल्याण एवं संरक्षण) 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पीड़िता शादीशुदा नहीं थी और अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद वह अपने मामा के आवास पर रहती थी।
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पुलिस उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि 30 सितंबर को बच्चे (लड़के) को जन्म देने के बाद एक अक्तूबर को महिला की मौत हो गई। सहिया की पहचान साधना साहु और चंदु चंपिया के तौर पर की गई है। ये दोनों ही महिला की मौत के बाद उसके नवजात बच्चे को सरायकेला-खरसावां जिले के चांडिल निवासी गुड्डी गुप्ता को बेच दिया।
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काफी हंगामे के बाद गुड्डी गुप्ता बच्चे को वापस लौटाने आई थी, तभी प्रशासन ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की और तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों महिलाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम (बाल कल्याण एवं संरक्षण) 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पीड़िता शादीशुदा नहीं थी और अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद वह अपने मामा के आवास पर रहती थी।