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Modi Surname Case: झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत, व्यक्तिगत रूप से पेश होने से दी छूट
Wed, 16 Aug 2023 09:47 PM IST
अभिषेक दीक्षित
पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Wed, 16 Aug 2023 09:47 PM IST
सार
राहुल गांधी ने निचली कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग के साथ एक याचिका दायर की थी। इस याचिका को तीन मई को खारिज कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।
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राहुल गांधी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
झारखंड हाईकोर्ट से बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिल गई। वायनाड से सांसद के खिलाफ मोदी उपनाम से संबंधित मानहानि मामले की सुनवाई के लिए रांची की एक विशेष कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से राहत दे दी। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कुछ शर्तों पर निचली कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से शामिल होने की अनुमति दे दी।
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हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी दी कि उनकी अनुपस्थिति में जिन गवाहों से पूछताछ की गई, उनसे बाद में दोबारा पूछताछ नहीं की जाएगी। मामला शहर के वकील प्रदीप मोदी ने 2019 में एक लोकसभा चुनाव रैली में गांधी की 'सभी मोदी चोर हैं' वाली टिप्पणी के लिए दायर मानहानि के मुकदमे से संबंधित है। जिला अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन भेजा है।
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इसके बाद राहुल गांधी ने निचली कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग के साथ एक याचिका दायर की थी। इस याचिका को तीन मई को खारिज कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।
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