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Hindi News ›   City & states ›   Jharkhand High Court Rejects Bail Application of 2019 Convict Junas Munda

झारखंड: सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को हाईकोर्ट से जमानत नहीं; बंदूक की नोक पर छह साल पहले जंगल में की थी दरिंदगी

Tue, 16 Apr 2024 02:36 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: यशोधन शर्मा Updated Tue, 16 Apr 2024 02:36 AM IST
सार

जून 2018 में कोचांग गांव में जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद मुंडा को पांच अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था। मई 2019 में एक अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।  

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Jharkhand High Court Rejects Bail Application of 2019 Convict Junas Munda
झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

झारखंड उच्च न्यायालय ने 2019 में सामूहिक बलात्कार के दोषी जुनास मुंडा की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जून 2018 में कोचांग गांव में जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद मुंडा को पांच अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था। मई 2019 में एक अदालत ने सभी दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।  

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अधिकारियों के मुताबिक, पीड़ित उस मंडली का हिस्सा थे जो मानव तस्करी और प्रवासन के खिलाफ एक नाटक में प्रदर्शन करने के लिए कोचांग के एक स्कूल में गई थी। उन्हें जबरन पास के जंगल में ले जाया गया और बंदूक की नोक पर उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। 
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