फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   High Court refuses to remove cca on anant singh

हाइकोर्ट ने खारिज की अनंत सिंह की याचिका

Wed, 18 Jan 2017 07:35 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल / अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 18 Jan 2017 07:35 PM IST
विज्ञापन
High Court refuses to remove cca on anant singh
अनंत सिंह

पूर्व जेडीयू नेता व मोकामा विधानसभा सीट से बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पटना हाइकोर्ट ने अनंत सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर द‌िया है। अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे क्राइम कंट्रोल एक्ट को हटाने के संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह के ऊपर से सीसीए हटाने से इनकार कर दिया है। 

विज्ञापन


आपको बता दें कि न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति जीतेंद्र मोहन शर्मा की खंडपीठ ने इससे पहले बीते नौ दिसंबर को अनंत सिंह पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए क्राइम कंट्रोल एक्ट को लेकर डीएम और एसपी से अलग-अलग हलफनामा मांगा था। 
विज्ञापन


जेल में बंद विधायक अनंत सिंह पर पहली बार लगे क्राइम कंट्रोल एक्ट को गृह विभाग ने असंवैधानिक बता कर खारिज कर दिया था। दूसरी बार डीएम की अनुशंसा के बाद गृह विभाग ने अनंत सिंह पर सीसीए लगाया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed