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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Umaria News ›   MP News: Negligence in government work proved costly for Patwari, SDM issued order to suspend him.

MP News: सरकारी कार्य में लापरवाही करना पटवारी को पड़ा महंगा, एसडीएम ने जारी किया सस्पेंड करने का आदेश

Thu, 18 Jan 2024 04:28 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, उमरिया
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, उमरिया Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 18 Jan 2024 04:28 PM IST
सार

सरकारी कार्य से अनुपस्थित रहने औैर नोटिस का जवाब नहीं देने पर उमरिया जिले के पटवारी पर गाज गिरी है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बांधवगढ़ नियत किया गया है। 

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MP News: Negligence in government work proved costly for Patwari, SDM issued order to suspend him.
सस्पेंड - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

उमरिया जिले के एक पटवारी को सरकारी काम में लापरवाही महंगा पड़ गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी हो गए हैं। उन पर गंभीर आरोप थे, वे हल्के में नहीं जाते थे, कार्यालयीन मीटिंग में नहीं जाते थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन के दौरान में भी गायब रहे थे।
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अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ़ अमित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि तहसीलदार तहसील चंदिया की नोटशीट 12 जनवरी 2024 के अनुसार आनंद देव हल्का पटवारी पतरेई तहसील चंदिया अपने हल्के में अनुपस्थित रहा करते हैं। इसके अलावा कार्यालयीन मीटिंग में भी नहीं आया करते हैं। 18 दिसंबर 2023 को हल्का अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित थी, उसमें भी हल्का पटवारी अनुपस्थित रहे।
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इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त प्रकरण के संबंध में सूचना के उपरांत भी आज तक उनके द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया गया। इसलिए उक्त संबंध में तहसीलदार तहसील चंदिया 5 जनवरी 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसके बाद भी पटवारी आनंद देव तहसील कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। न ही आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत किया। इसके फलस्वरूप आनंद देव हल्का पटवारी पतरेई तहसील चंदिया का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के प्रावधानों का उल्लंघन है और कदाचार की श्रेणी में आता है। 
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आदेश में लिखा है कि आनंद देव को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में निलंबित पटवारी का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बांधवगढ़ नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 
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