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Ujjain News: अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर बिक रही थी गलत दवा, लाइसेंस निलंबित, दुकान हुई सील
Wed, 09 Aug 2023 05:59 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Wed, 09 Aug 2023 05:59 PM IST
सार
उज्जैन के आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में गलत दवा बिकने की शिकायत को सही पाया गया है। दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। दुकान सील कर दी गई है।
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उज्जैन में मेडिकल शॉप सील कर दी गई।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उज्जैन जिले के तराना स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर में संचालित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर में गलत दवा बिक रही थी। इसकी लिखित शिकायत हुई तो औषधि नियंत्रक विभाग ने जांच की और उसे सही पाया। इसके बाद दुकान का लाइसेंस निलंबित कर उसे सील कर दिया गया है।
शिकायतकर्ता ने कहा था कि डॉक्टर ने उन्हें अजिस्टोजाइम सिरप (Aristozyme Syrup) प्रिस्क्राइब किया था। दुकान संचालक ने उन्हें एजिलिन एक्सएल 100 ((Azithromycin Oral Suspension IP 100mg/5ml) बेच दिया। शिकायतकर्ता ने उसका सेवन भी कर लिया था। औषधि निरीक्षक उज्जैन को इसकी शिकायत की तो दुकान का विस्तृत निरीक्षण किया गया। दुकानदार ने पाया कि मरीज को अनुचित दवाई का विक्रय किया गया है। फर्म में अन्य अनियमितताएँ भी पाई गई जैसे कि नार्कोटिक्स/एन.आर.एक्स. जैसी दवाओं का विक्रय बगैर बिल के हो रहा था। निरीक्षण में मरीज/ग्राहकों को औषधियों के बिल नहीं दिए जा रहे थे। दुकानदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जवाब/स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो संतोषजनक नहीं था। मंगलवार को तराना के आशीर्वाद हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर में संचालित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर, पता-ऑफिसर्स कॉलोनी, तराना जिला उज्जैन के लायसेंस को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत 15 दिवस के लिये निलंबित कर दुकान को सीलबंद किया गया।
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शिकायतकर्ता ने कहा था कि डॉक्टर ने उन्हें अजिस्टोजाइम सिरप (Aristozyme Syrup) प्रिस्क्राइब किया था। दुकान संचालक ने उन्हें एजिलिन एक्सएल 100 ((Azithromycin Oral Suspension IP 100mg/5ml) बेच दिया। शिकायतकर्ता ने उसका सेवन भी कर लिया था। औषधि निरीक्षक उज्जैन को इसकी शिकायत की तो दुकान का विस्तृत निरीक्षण किया गया। दुकानदार ने पाया कि मरीज को अनुचित दवाई का विक्रय किया गया है। फर्म में अन्य अनियमितताएँ भी पाई गई जैसे कि नार्कोटिक्स/एन.आर.एक्स. जैसी दवाओं का विक्रय बगैर बिल के हो रहा था। निरीक्षण में मरीज/ग्राहकों को औषधियों के बिल नहीं दिए जा रहे थे। दुकानदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जवाब/स्पष्टीकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो संतोषजनक नहीं था। मंगलवार को तराना के आशीर्वाद हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर में संचालित आशीर्वाद मेडिकल स्टोर, पता-ऑफिसर्स कॉलोनी, तराना जिला उज्जैन के लायसेंस को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत 15 दिवस के लिये निलंबित कर दुकान को सीलबंद किया गया।
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