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Ujjain News: हरिफाटक-बेगमबाग मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ, छह मकान के स्टे स्थगित, बेदखली की कार्रवाई होगी

Thu, 29 Feb 2024 11:31 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: अरविंद कुमार Updated Thu, 29 Feb 2024 11:31 AM IST
सार

हरिफाटक और बेगमबाग मार्ग के चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो चुका है। छह मकान के स्टे स्थगित होंगे। वहीं, अब हितग्राहियों को नोटिस जारी कर बेदखली की कार्रवाई उज्जैन विकास प्राधिकरण की ओर से की जाएगी।

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Ujjain News Way cleared for widening of Harifatak-Begambagh road stay of six houses postponed
चौड़ीकरण का रास्ता साफ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उज्जैन में हरिफाटक और बेगमबाग मार्ग का अब चौड़ीकरण हो सकेगा। यहां मास्टर प्लान में प्रस्तावित 24 मीटर रोड का निर्माण किया जा सकेगा और बाकी के हिस्से में शोल्डर व फुटपाथ का निर्माण हो सकेगा।

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महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले देश-विदेश के हजारों श्रद्धालुओं को आने-जाने में सुविधा के साथ में जाम नहीं लगेगा और चौड़ा रोड मिल सकेगा। सड़क का चौड़ीकरण होने से श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा हो सकेगी। बेगमबाग के करीब 34 मकानों के मामले में छह को मिले स्टे स्थगित हो गए हैं। ऐसे में अब यूडीए आगे की कार्रवाई करेगा। इसमें हितग्राहियों को नोटिस जारी कर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। मकान-दुकान को तोड़कर समतल किया जाएगा और उस पर सड़क का निर्माण किया जाएगा।
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श्री महाकाल लोक के शुरू होने के बाद से महाकाल क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। इसके चलते हरिफाटक-बेगमबाग मार्ग के चौड़ीकरण की आवश्यकता को देखते हुए यूडीए उक्त जमीन पर रोड चौड़ीकरण में देगा। इसमें मास्टर प्लान में प्रस्तावित 18 मीटर को 24 मीटर रोड का निर्माण किया जा सकेगा, जिन प्रकरणों में स्टे स्थगित हुआ है, उनके हितग्राहियों को यूडीए प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे, जिसमें सात दिन में जवाब तलब किया जाएगा। उसके बाद मकान व दुकान को तोड़कर प्रॉपर्टी को यूडीए वापस अपने कब्जे में लेगा और आगे का प्लान तैयार करेगा।
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निरस्त हो चुके हैं लीज व आवंटन
यूडीए ने हरिफाटक-बेगमबाग क्षेत्र में करीब 34 हितग्राहियों को आवासीय उपयोग के लिए आवंटन किया था, जिन पर लोगों द्वारा मकान की बजाए दुकानों का निर्माण कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था और लीज की राशि भी जमा नहीं की जा रही थी। इसके चलते यूडीए बोर्ड व प्राधिकरण प्रशासन ने लीज व आवंटन निरस्ती की कार्रवाई की थी, जिसके खिलाफ हितग्राही कोर्ट चले गए थे। इसमें उन्हें कोर्ट से स्टे मिल गया था। इनमें से करीब 6 प्रकरणों में स्टे स्थगित हो गया है, बाकी में कोर्ट में केस विचाराधीन है।


यूडीए जारी करेगा नोटिस जारी
यूडीए की ओर से अब हितग्राहियों को नोटिस दिए जाएंगे। इसमें उन्हें जमीन खाली करने के लिए कहा जाएगा। कोर्ट से स्टे समाप्त होने से उक्त निर्माण अब अतिक्रमण व अवैध निर्माण की श्रेणी में आ गए हैं। इसके पहले स्पीड पोस्ट से नोटिस जारी किए गए थे और उसके बाद मौके पर जाकर यूडीए के कर्मचारियों ने लोगों को नोटिस थमाए थे, जिसके बाद अब फिर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

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