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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain News: UDA Launches Major Demolition Drive on Mahakal Temple Route, 12 Structures Razed in Begumbagh

Ujjain News: महाकाल मंदिर मार्ग पर यूडीए की बड़ी कार्रवाई, बेगमबाग में 12 मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर

Wed, 05 Nov 2025 01:39 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Wed, 05 Nov 2025 01:39 PM IST
सार

यूडीए ने लीज डीड उल्लंघन और लीज भुगतान नहीं करने पर बेगमबाग क्षेत्र में कार्रवाई कर 12 मकान और दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। 

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Ujjain News: UDA Launches Major Demolition Drive on Mahakal Temple Route, 12 Structures Razed in Begumbagh
ऐसे हुई कार्रवाई

विस्तार

आज सुबह महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर बेगमबाग क्षेत्र में उज्जैन विकास प्राधिकरण की कार्रवाई में मुस्लिम बाहुल्य इलाके के 12 मकान और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तड़के सुबह 8 बजे क्षेत्र में निगम का अमला पहुंचा और लगभग 9 बजे कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान हरि फाटक से महाकाल घाटी मार्ग को बंद करना पड़ा।
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उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीओ संदीप सोनी ने बताया कि डीड के उल्लंघन के मामलों में यह पांचवीं कार्रवाई है। तीन प्लॉट को टुकड़े करके बनाए गए 12 अवैध निर्माण (इनमें मकान और दुकानें शामिल थीं) को तोड़ने के लिए चार पोकलेन मशीन, तीन जेसीबी और नगर निगम के 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। क्षेत्र में 24 अक्टूबर को सभी 12 परिवारों को अंतिम नोटिस थमाया गया था, इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 27 निर्माण गिराए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 60 से अधिक अवैध स्ट्रक्चर हटाकर जमीन विकास प्राधिकरण के कब्जे में ली जाएगी।
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बेगमबाग क्षेत्र में वर्ष 1985 में 34 प्लॉट 30 साल की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिए गए थे। नियम के अनुसार इन प्लॉट्स को न बेचा जा सकता था और न ही व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता था। बावजूद इसके कई लोगों ने मकानों पर दुकानें और होटल खोलकर प्लॉट काटकर बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा लीज का भुगतान भी नहीं किया गया।

लीज अनुबंध का उल्लंघन और नियम के विपरीत जमीन के उपयोग के कारण यूडीए ने यह कार्रवाई की। हालांकि कुछ लोगों ने इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे भी ले रखा है।


इस कार्रवाई से पहले यूडीए द्वारा अक्टूबर माह में ही इन अवैध निर्माणों में रह रहे परिवारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिए थे। प्राधिकरण पहले भी इस क्षेत्र में अवैध निर्माणों को गिरा चुका है।

इस भूमि को खाली कराने के पीछे प्राधिकरण की एक बड़ी योजना है। इसका उपयोग सिंहस्थ 2028 की आगामी तैयारियों और विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के बाकी बचे अवैध निर्माणों पर फिलहाल कोर्ट केस लंबित हैं, इन पर लगा स्टे हटते ही यूडीए आगे की कार्रवाई करेगा।
 

ऐसे हुई कार्यवाही

ऐसे हुई कार्रवाई

 

ऐसे हुई कार्यवाही

ऐसे हुई कार्रवाई

 

ऐसे हुई कार्यवाही

ऐसे हुई कार्रवाई

 

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