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Ujjain News: युवक को घर से बुलाकर की थी निर्मम हत्या, विशेष सत्र न्यायाधीश ने दी इतनी वर्षों की कठोर सजा

Mon, 17 Mar 2025 09:09 AM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Mon, 17 Mar 2025 09:09 AM IST
सार

उज्जैन जिले के थाना कायथा क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई हत्या के मामले में विशेष सत्र न्यायालय (एससी/एसटी) ने आरोपियों हिंदुसिंह और नारायणसिंह को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की, और विशेष लोक अभियोजक ने प्रभावी पैरवी की। 

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Ujjain: A young man was called from his home and brutally murdered, sentenced to life imprisonment
युवक को घर से बुलाकर की थी निर्मम हत्या, विशेष सत्र न्यायाधीश ने दी इतनी वर्षों की कठोर सजा

विस्तार

उज्जैन जिले के थाना कायथा क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई हत्या के मामले में विशेष सत्र न्यायालय (एससी/एसटी) ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी हिंदुसिंह और नारायणसिंह को धारा 302 भादंवि एवं एससी/एसटी अधिनियम के तहत आजन्म कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
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जानकारी के अनुसार घटना 20 अप्रैल 2021 की है, जब ग्राम कामलीखेड़ा निवासी ब्रजेश ओम परमार (22 वर्ष) को हिंदुसिंह ने घर से बुलाया और नारायणसिंह सहित अन्य आरोपियों के साथ मिलकर उसे बांधकर बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी हिंदुसिंह (50 वर्ष), नारायणसिंह (70 वर्ष) और मुरली (22 वर्ष) को गिरफ्तार किया। हिंदुसिंह और नारायणसिंह को क्रमशः 24 और 23 अप्रैल 2021 को, जबकि मुरली को 1 मई 2021 को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश की।
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अदालत का फैसला
विशेष सत्र न्यायालय (एससी/एसटी) सुनील कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने 13 मार्च 2025 को आरोपी हिंदुसिंह और नारायणसिंह को दोषी करार दिया और उन्हें धारा 302 भादंवि एवं एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत आजीवन कारावास तथा ₹2000-₹2000 का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, धारा 342 भादंवि के तहत दोनों को तीन माह का कठोर कारावास और ₹500-₹500 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक प्रदीप शर्मा (तत्कालीन थाना प्रभारी, कायथा) ने की थी। न्यायालय में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ईश्वर सिंह केलकर ने पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह कड़ा फैसला सुनाया।

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