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Justice: दोहरे हत्याकांड में दोहरी उम्रकैद, पत्नी और बेटे को छुरा मारकर हत्या करने वाले को मिला आजीवन कारावास
Mon, 26 Jun 2023 09:00 AM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 26 Jun 2023 09:00 AM IST
सार
उज्जैन के न्य़ायालय ने पत्नी और बेटे की हत्या करने वाले दोषी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चार साल पहले दोषी दोनों की हत्या कर भाग गया था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चार साल पहले उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक जघन्य हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक युवक ने अपनी पत्नी और पुत्र की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि थाना चिमनगंज में 8 नवंबर 2019 को विजय पिता श्रीराम आठिया ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके घर के पास रहने वाले अनिल यादव और उनकी पत्नी सरिता यादव के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। अनिल यादव के किसी महिला से अवैध संबंधों की बात पत्नी नाराज रहती थी। घटना वाले दिन 7 नवंबर 2019 को भी इन दोनों पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अनिल ने आक्रोशित होकर धारदार छुरे से अपनी पत्नी और बेटे को कई प्राणघातक चोंटे पहुचाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद अनिल यादव अपनी मोटरसाईकिल लेकर भाग गया।
आठिया ने जब दूसरे दिन सरिता यादव के घर का दरवाजा बजाया तो कोई आवाज नहीं आई, तब उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो देखा सरिता एवं अभय खून से लतपथ मृत अवस्था में पड़े थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। आठिया की रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, आरोपी को घटनास्थल पर पाए गए खून से लथपथ चप्पल एवं कपड़ों के आधार पर पहचाना गया और समस्त अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय आरके वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन के माननीय न्यायालय ने आरोपी अनिल पिता हीरालाल यादव (25) निवासी संजय नगर आगर रोड थाना चिमनगंज जिला-उज्जैन को धारा 302 भा.द.स. में दोहरा आजीवन कारावास एवं कुल 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि थाना चिमनगंज में 8 नवंबर 2019 को विजय पिता श्रीराम आठिया ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके घर के पास रहने वाले अनिल यादव और उनकी पत्नी सरिता यादव के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। अनिल यादव के किसी महिला से अवैध संबंधों की बात पत्नी नाराज रहती थी। घटना वाले दिन 7 नवंबर 2019 को भी इन दोनों पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अनिल ने आक्रोशित होकर धारदार छुरे से अपनी पत्नी और बेटे को कई प्राणघातक चोंटे पहुचाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद अनिल यादव अपनी मोटरसाईकिल लेकर भाग गया।
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आठिया ने जब दूसरे दिन सरिता यादव के घर का दरवाजा बजाया तो कोई आवाज नहीं आई, तब उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो देखा सरिता एवं अभय खून से लतपथ मृत अवस्था में पड़े थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। आठिया की रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, आरोपी को घटनास्थल पर पाए गए खून से लथपथ चप्पल एवं कपड़ों के आधार पर पहचाना गया और समस्त अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय आरके वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन के माननीय न्यायालय ने आरोपी अनिल पिता हीरालाल यादव (25) निवासी संजय नगर आगर रोड थाना चिमनगंज जिला-उज्जैन को धारा 302 भा.द.स. में दोहरा आजीवन कारावास एवं कुल 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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