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Mahakal Lok: हाईकोर्ट ने महाकाल लोक में दुकानों की नीलामी पर लगाई रोक, दुकान देने का वादा कर मुकरा प्रशासन
Fri, 20 Jan 2023 07:32 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 20 Jan 2023 07:32 PM IST
सार
महाकाल लोक के निर्माण के वक्त जिन दुकानदारों को यहां से हटाया गया था तब प्रशासन ने दुकानें देने का वादा किया था। पर अब प्रशासन दुकानों की नीलामी करा रहा है।
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महाकाल लोक के निर्माण के वक्त यहां की दुकानें अधिग्रहण की गई थीं।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्यप्रदेश के भव्य महाकाल लोक की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ रही है। लेकिन इस बार महाकाल लोक का नाम विवाद में सामने आया है। दरअसल लोक के निर्माण के वक्त जिन दुकानदारों को यहां से हटाया गया था तब प्रशासन ने दुकानें देने का वादा किया था। पर अब प्रशासन दुकानों की नीलामी करा रहा है। इसके विरोध में दुकानदार हाईकोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने उनकी याचिका पर स्टे दिया है।
याचिकाकर्ता प्रभात शर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा अधिग्रहण के समय महाकालेश्वर मंदिर के सामने दुकानें हटा दी थीं, उस समय आश्वस्त किया था कि जब भी महाकाल लोक में दुकानें बनाई जाएंगी, जिनकी दुकानें हटाई गई हैं उन्हें लागत मूल्य पर दुकानें दी जाएंगी। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि प्रशासन दुकानों की नीलामी कर रहा है। ऐसे में नीलामी प्रक्रिया के विरोध में दुकानदारों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिस पर उच्च न्यायालय ने नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी और स्टे प्रदान किया। प्रभात शर्मा के अनुसार 25 नवंबर 2021 को दुकानें हटाई गई थीं जिसमें करीब 29 दुकानदार से अधिक प्रभावित हुए थे, इनमें से 9 दुकानदारों ने याचिका दायर की थी जिस पर न्यायालय ने स्टे प्रदान किया।
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याचिकाकर्ता प्रभात शर्मा ने बताया कि प्रशासन द्वारा अधिग्रहण के समय महाकालेश्वर मंदिर के सामने दुकानें हटा दी थीं, उस समय आश्वस्त किया था कि जब भी महाकाल लोक में दुकानें बनाई जाएंगी, जिनकी दुकानें हटाई गई हैं उन्हें लागत मूल्य पर दुकानें दी जाएंगी। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि प्रशासन दुकानों की नीलामी कर रहा है। ऐसे में नीलामी प्रक्रिया के विरोध में दुकानदारों ने मिलकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिस पर उच्च न्यायालय ने नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी और स्टे प्रदान किया। प्रभात शर्मा के अनुसार 25 नवंबर 2021 को दुकानें हटाई गई थीं जिसमें करीब 29 दुकानदार से अधिक प्रभावित हुए थे, इनमें से 9 दुकानदारों ने याचिका दायर की थी जिस पर न्यायालय ने स्टे प्रदान किया।
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