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व्यापम घोटाले में दो को हुई तीन-तीन साल की सजा

Sun, 27 Dec 2015 03:43 AM IST
Updated Sun, 27 Dec 2015 03:43 AM IST
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two Sentenced jail for  three years in Vyapam scandal

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में शनिवार को इंदौर कोर्ट ने दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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यह प्रकरण वर्ष 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित पशु चिकित्सक प्रवेश परीक्षा के दौरान सामने आया था।

इंदौर स्थित परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी प्रकाश बारिया निवासी पेटलावद जिला झाबुआ की जगह अक्षत सिंह निवासी भीलवाड़ा राजस्थान परीक्षा देते पकड़ा गया था।
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पहली सजा भी हुई थी इसी साल

two Sentenced jail for  three years in Vyapam scandal

कोर्ट ने आरोपी प्रकाश और अक्षत को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत तीन वर्ष, धारा 465 के तहत एक वर्ष, परीक्षा अधिनियम के तहत दो वर्ष के कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस घोटाले में पहली सजा का एलान खंडवा की जिला अदालत ने इसी साल जुलाई में किया था। उसने दो आरोपियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई थी।

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