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इंदौर में गोरक्षकों ने दो को पीटा, तीसरा शख्स बच निकलने में कामयाब
Mon, 15 Jul 2019 03:02 AM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Mon, 15 Jul 2019 03:02 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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एक ओर जहां मध्य प्रदेश सरकार गौरक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा पर लगाम लगाने के लिए बिल ला रही है, वहीं इंदौर में गौरक्षकों की हिंसा का एक और मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब रविवार सुबह शहर के केसरबाग पुल पर कथित गौरक्षकों ने गोवंश ले जा रहे एक वाहन को रोककर उसमें मौजूद दो लोगों की पिटाई कर दी। वाहन में बैठा तीसरा शख्स बच निकलने में कामयाब रहा।
राजेंद्रनगर थाने के इंस्पेक्टर सुनील शर्मा के मुताबिक नदीम और इमरान को राज्य के गोवध प्रतिबंध कानून का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा, दोनों को चोट नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि वाहन में गोवंश का मांस ले जाया जा रहा था।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 26 जून को एक कानून लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत गाय के नाम पर हिंसा में छह माह से लेकर तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है और साथ 25,000-50,000 रुपए का जुर्माना भी है।
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राजेंद्रनगर थाने के इंस्पेक्टर सुनील शर्मा के मुताबिक नदीम और इमरान को राज्य के गोवध प्रतिबंध कानून का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा, दोनों को चोट नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि वाहन में गोवंश का मांस ले जाया जा रहा था।
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उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 26 जून को एक कानून लाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत गाय के नाम पर हिंसा में छह माह से लेकर तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है और साथ 25,000-50,000 रुपए का जुर्माना भी है।
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