{"_id":"1452ef04-0620-11e2-a185-d4ae52ba91ad","slug":"state-healthcare-investment-policy-begins-in-madhya-pradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा निवेश नीति लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा निवेश नीति लागू
भोपाल/एजेंसी
Updated Mon, 24 Sep 2012 01:46 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये विशेष
विज्ञापन
पैकेज नीति के क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष पैकेज नीति
में निवेशकों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सेवा
क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
इस संबंध में उद्योग संवर्धन नीति के अनुरूप नियम एवं प्रक्रिया पृथक से बनाकर उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत गठित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन अधिकार समिति से अनुमोदन कराया जाएगा। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 100 बिस्तर वाले अस्पताल मेडिकल कॉलेज नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्कूल कालेज खोलने पर 25 प्रतिशत की पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी।
इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 3 करोड़ और इससे अधिक आबादी वाले शहरों में 5 करोड़ रूपये होगी।
इस संबंध में उद्योग संवर्धन नीति के अनुरूप नियम एवं प्रक्रिया पृथक से बनाकर उद्योग संवर्धन नीति के अंतर्गत गठित शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन अधिकार समिति से अनुमोदन कराया जाएगा। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 100 बिस्तर वाले अस्पताल मेडिकल कॉलेज नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्कूल कालेज खोलने पर 25 प्रतिशत की पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाएगी।
इसकी अधिकतम सीमा 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 3 करोड़ और इससे अधिक आबादी वाले शहरों में 5 करोड़ रूपये होगी।
