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मध्यप्रदेश: भाजपा विधायक सहित 12 लोगों को कोर्ट ने सुनाई दो साल जेल की सजा
Fri, 01 Nov 2019 10:27 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 01 Nov 2019 10:27 AM IST
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भाजपा विधायर प्रह्लाद लोधी (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
मध्यप्रदेश के भोपल की एक विशेष अदालत ने पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को दो साल जेल और साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा के तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर उनके साथ मारपीट करते हुए गालियां दीं।
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Madhya Pradesh: A special court in Bhopal has sentenced BJP MLA Prahlad Lodhi along with 12 others to 2 years imprisonment in a 2014 case related to attack on a tehsildar who was stopping illegal sand mining.
— ANI (@ANI) November 1, 2019विज्ञापन
सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। लोधी ने तहसीलदार की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट की थी। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदासीन तहसीलदार आरके वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाने में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके थाने में खड़ा कर दिया था।
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उपाध्याय ने आगे बताया कि वापस लौटते समय मडवा गांव के पास प्रहलाद लोधी और साथियों ने बीच रोड पर तहसीलदार वर्मा की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट की और गालियां दीं। भाजपा विधायक को बलवा के तहत सजा सुनाई गई है।
