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मध्यप्रदेश : बीमार बच्ची के रोने से शौहर की नींद में पड़ा खलल, पत्नी को दिया तलाक

Wed, 21 Aug 2019 03:05 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: आसिम खान Updated Wed, 21 Aug 2019 03:05 PM IST
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Sleeping Husband angry due to sick Daughter crying, gave his Wife Triple Talaq in Madhya Pradesh
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : PTI

मध्यप्रदेश में 21 वर्षीय महिला ने यह आरोप लगाते हुए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है कि उसकी एक साल की बीमार बच्ची के देर रात रोने से नींद में खलल पड़ने पर शौहर ने उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया।

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पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बड़वानी जिले के सेंधवा कस्बे में मायके में रह रही उज्मा अंसारी (21) ने अपने इंदौर निवासी पति अकबर और ससुराल वालों के खिलाफ इस आशय की शिकायत की है। उज्मा और अकबर (25) की शादी दो साल पहले हुई थी। 
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विवाहिता ने सेंधवा के पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में कहा, मेरी बच्ची की तबीयत चार अगस्त को ठीक नहीं थी। वह रात में उठकर रोने लगी। इससे मेरे पति की नींद खुल गई। वह मुझे बच्ची को मार डालने को कहने लगे। इस बात पर हम दोनों की बहस सुनकर मेरे ससुर और जेठ हमारे कमरे में आ गए। फिर इन सभी ने मेरे साथ मारपीट की तथा मेरी बेटी को पलंग से नीचे फेंक दिया। 
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शिकायत में कहा गया, "मेरे पति ने इन सबकी (ससुराल वालों की) उपस्थिति में तीन बार तलाक बोल दिया और मेरी मां को फोन कर कहा कि वह मुझे ले जायें। मुझे और मेरी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया गया। 21 वर्षीय महिला ने शिकायत में अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और बेटी पैदा होने पर मारपीट करने के आरोप भी लगाए हैं।

बड़वानी के पुलिस अधीक्षक डीआर टेनीवार ने बताया, चूंकि महिला के आरोपों से जुड़ा तमाम घटनाक्रम इंदौर का है। इसलिए हमने उसकी शिकायत को जांच के लिए इंदौर पुलिस को भेज दिया है। उधर, इंदौर के रावजी बाजार पुलिस थाने के प्रभारी सुनील गुप्ता ने कहा, महिला की शिकायत हालांकि हमारे पास अब तक नहीं पहुंची है। लेकिन हम उससे संपर्क कर मामले की वस्तुस्थिति जांचेंगे। इसके आधार पर उचित कदम उठाएंगे 


महिला के आरोपों पर उसके पति की प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 के जरिए एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर वैधानिक रोक लगाई गई है। यह विधेयक पिछले महीने संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी से कानून में तब्दील हो चुका है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है। 

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