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शिवराज मानहानि केस: कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को 2 साल की जेल, गड़बड़ी का था आरोप
टीम डिजिटल/अमर उजाला
Updated Fri, 17 Nov 2017 03:45 PM IST
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानहानि मामले में भोपाल जिला अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को 2 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है।
सीएम शिवराज ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। केके मिश्रा ने शिवराज और उनकी पत्नी पर व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाये थे।
बता दें कि यह मामला विशेष सत्र अदालत में चल रहा था। फैसला सुनाने से पहले केके मिश्रा ने कहा है कि मानहानि मामले में कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे।
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सीएम शिवराज ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। केके मिश्रा ने शिवराज और उनकी पत्नी पर व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाये थे।
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Bhopal District Court sentences Congress spokesperson KK Mishra to 2 years of imprisonment & imposes Rs 25 thousand fine in Shivraj Singh Chouhan defamation case. (File Pic) pic.twitter.com/6yNd6VwFwG
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) November 17, 2017
बता दें कि यह मामला विशेष सत्र अदालत में चल रहा था। फैसला सुनाने से पहले केके मिश्रा ने कहा है कि मानहानि मामले में कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानेंगे।
