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Shahdol News: मंदिर गई थी युवती, उसे बगीचे ले जाकर दुष्कर्म किया, फिर गला दबाकर हत्या की, अब उम्रकैद

Tue, 14 Mar 2023 03:39 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल Published by: रवींद्र भजनी Updated Tue, 14 Mar 2023 03:39 PM IST
सार

शहडोल कोर्ट ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला तीन साल पुराना है।
 

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Shahdol News: The girl went to the temple, took her to the garden and raped her, then strangled her to death
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

शहडोल के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जैतपुर थाना क्षेत्र में आरोपी मोहम्मद आरिफ खान, उम्र-22 वर्ष, को दुष्कर्म एवं हत्या के केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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संभागीय जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता की ओर से केस की पैरवी एडीपीओ कविता कैथवास ने की। पीड़िता के पिता ने बताया कि 26 मई 2020 को उनकी बेटी शाम को करीब सात बजे मंदिर के लिए निकली थी। साथ मोबाइल भी नहीं ले गई थी। जब वह काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो सभी लोग उसे ढूंढने लगे। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, तब एक युवक ने बताया कि बेटी तो बगीचे में बेहोश पड़ी है। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की विवेचना करने पर आरोपी को हिरासत में लिया गया। उसने अपना अपराध कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या का मामला दर्ज किया था।

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