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सीहोर: महिला ने मांगी इच्छा मौत, जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को दिया आवेदन
Wed, 11 May 2022 07:33 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 11 May 2022 07:33 PM IST
सार
सीहोर में एक महिला द्वारा इच्छा मृत्यु मांगने का मामला सामने आया है। महिला ने कलेक्टर डॉ चंद्रमोहन ठाकुर से इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है। महिला ने सीएमओ एवं तहसीलदार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
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महिला ने मांगी इच्छा मृत्यु की अनुमति, जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को दिया आवेदन
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
सीहोर की जनसुनवाई में उस समय हर कोई चौंक गया, जब एक महिला ने अपने लिए इच्छामृत्यु की मांग कर डाली। महिला ने कलेक्टर के नाम आवेदन दिया है। महिला ने सीएमओ एवं तहसीलदार पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में रेहटी की रहने वाली महिला ललता बाई पहुंची थी। उसने आवेदन देकर बताया कि मेरे नाम भूमि 0.005 एकड़ है, जिसका खसरा कमांक 250 / 4 में है। माननीय न्यायालय के द्वारा 16 जुलाई 1997 को निर्णय पारित किया गया है। इसके बाद भी रेहटी नगर परिषद सीएमओ एवं तहसीलदार के द्वारा उक्त खसरा नंबर भूमि पर बने मकान एवं दुकान को नियम विरुद्ध तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय बुधनी में न्यायालय के आदेश की अवमानना का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में सीएमओ एवं तहसीलदार कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं। उसके पश्चात भी इनके द्वारा हर रोज मकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है।
महिला ने बताया कि मैं वृद्ध विधवा महिला हूं। मेरी आय का कोई साधन नहीं है। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। सीएमओ एवं तहसीलदार द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण से मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुकी हूं। मैं अपना मकान एवं दुकान को टूटते हुए नहीं देख सकती। इससे अच्छा है मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने कर दें। डिप्टी कलेक्टर सतीश राय और नायब तहसीलदार पूर्णिमा शर्मा ने आवेदिका ललता बाई पति स्व. किशोर सिंह निवासी रेहटी को समझाइश देकर एसडीएम बुधनी राधेश्याम बघेल को मामले की जांच करने के लिए लिखा है।
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जानकारी के अनुसार मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में रेहटी की रहने वाली महिला ललता बाई पहुंची थी। उसने आवेदन देकर बताया कि मेरे नाम भूमि 0.005 एकड़ है, जिसका खसरा कमांक 250 / 4 में है। माननीय न्यायालय के द्वारा 16 जुलाई 1997 को निर्णय पारित किया गया है। इसके बाद भी रेहटी नगर परिषद सीएमओ एवं तहसीलदार के द्वारा उक्त खसरा नंबर भूमि पर बने मकान एवं दुकान को नियम विरुद्ध तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायालय बुधनी में न्यायालय के आदेश की अवमानना का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में सीएमओ एवं तहसीलदार कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं। उसके पश्चात भी इनके द्वारा हर रोज मकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है।
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महिला ने बताया कि मैं वृद्ध विधवा महिला हूं। मेरी आय का कोई साधन नहीं है। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। सीएमओ एवं तहसीलदार द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण से मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुकी हूं। मैं अपना मकान एवं दुकान को टूटते हुए नहीं देख सकती। इससे अच्छा है मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करने कर दें। डिप्टी कलेक्टर सतीश राय और नायब तहसीलदार पूर्णिमा शर्मा ने आवेदिका ललता बाई पति स्व. किशोर सिंह निवासी रेहटी को समझाइश देकर एसडीएम बुधनी राधेश्याम बघेल को मामले की जांच करने के लिए लिखा है।
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