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Sehore: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को पांच साल कैद, पहले भी बहला-फुसलाकर भगा ले गया था आरोपी

Thu, 08 Dec 2022 05:26 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 08 Dec 2022 05:26 PM IST
सार

सीहोर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला दो साल पुराना है। 

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Sehore: The person who raped a minor was imprisoned for five years
jail, jail demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सीहोर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामला दो साल पुराना है। आरोपी नाबालिग को पहले भी बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। कोर्ट ने पांच साल की सजा के साथ ही ढाई हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। 
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जानकारी के अनुसार सीहोर के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)  तहसील आष्टा सुरेश कुमार चौबे ने दुष्कर्म के अभियुक्त 23  वर्षीय संदीप पिता लखन सिंह प्रजापति निवासी पटाडा चौहान तहसील आष्टा  जिला सीहोर को दोषी करार दिया है। अभियोजन के अनुसार फरियादी ने अपने भाई के साथ पुलिस में शिकायत की थी। उसने बताया था परिवार की नाबालिग 25 नवंबर 2019 की आधी रात करीब ढाई बजे वह बाथरूम के लिए उठी थी लेकिन फिर नहीं लौटी। पूरे परिवार ने रातभर उसकी तलाश की। 
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पुलिस को बताया गया कि नाबालिग को पहले भी गांव में रहने वाला संदीप प्रजापति बहला फुसलाकर भगा ले गया था। परिवार ने इस बार उस पर शंका जाहिर की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज जांच शुरू की। पुलिस ने 28 जनवरी 2020 को लेविटोन फैक्ट्री के पास रंगपर मौरवी गुजरात से नाबालिग को ढूंढ निकाला। पुलिस को दिए बयान के बाद आरोपी युवक पर धारा 366, 376(2)(एन),506 भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधो से बालकों  का संरक्षण अधिनियम का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष प्रकरण क्र 40/20 पर न्यायालय में पेश किया गया।
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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)  तहसील आष्टा, सुरेश कुमार चौबे ने सुनवाई के बाद संदीप पिता लखन सिंह प्रजापति को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का काठोर कारावास एवं कुल 2500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकार देवेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा की गई।
 
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