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Sehore: पिता से कमाने की बात को लेकर बेटे-बहू ने की थी मारपीट, कोर्ट ने लगाया एक-एक हजार रुपये जुर्माना
Tue, 20 Jun 2023 06:52 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 20 Jun 2023 06:52 PM IST
सार
मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में पिता से कमाने की बात को लेकर दो बेटे और बहू ने मारपीट की थी। कोर्ट ने मामले में तीन आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पिता से कमाने की बात को लेकर बेटों और उनकी पत्नी द्वारा मारपीट किए जाने के मामले में न्यायालय ने एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जितेन्द्रु सिंह परमार तहसील इछावर ने आरोपी विजेन्द्र (32) पिता देवी सिंह, राधेश्याम (22) पिता देवी सिंह, संगीता (25) पत्नी विजेन्द्र तीनों निवासी वार्ड नंबर-12 इछावर थाना को अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को धारा-323/34 में एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रानी जैन ने बताया, 24 सितंबर 2018 को फरियादी देव सिंह ने थाना उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि वह घर पर बैठा था तो उसका लड़का विजेन्द्र और उसकी पत्नी संगीता बाई, दूसरा लड़का राधेश्याम कहने लगे कि कोई काम नहीं करता है, बैठा रहता है। इसी बात पर दोनों लड़के उसे मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर कहने लगे कि घर पर ही पड़ा रहता है। काम धाम कुछ नहीं करता है। इसी बात पर डंडा और लात मुक्कों से मारपीट की, जिससे उसे शरीर में जगह-जगह चोटे आई।
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बड़ा लड़का कहने लगा कि घर से निकल नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत अपराध क्रमांक 274/2018 अन्तर्गत धारा 294, 323/34, 506 (भाग-2) भादवि का पंजीबद्ध कर फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।
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विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। संबंधित साक्षीगण से अन्य आवश्यक पूछताछ कर उनके साक्ष्य अभिलिखित किए गए। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रानी जैन ने की।
