फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore News ›   Sehore News National Lok Adalat will be organized on May 13

Sehore News: 13 मई को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, बैंक के प्रकरणों में भारी छूट दी जाएगी

Thu, 04 May 2023 08:30 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Thu, 04 May 2023 08:30 PM IST
सार

सीहोर जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई को किया जाना है। लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों से शहरी और सुदूरवर्ती ग्रामों में नियमित रूप से किया जा रहा है। लोक अदालत में नगर पालिका, विद्युत, बैंक, जलकर और प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट दी जाएगी।

विज्ञापन
Sehore News National Lok Adalat will be organized on May 13
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीहोर में 13 मई को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका, विद्युत विभाग, बैंक वसूली प्रकरणों, अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित और प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में समझौता के तहत छूट दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के योग्य प्रकरणों में सिविल दायित्व में 20 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में भी सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत एवं नियमानुसार संपूर्ण ब्याज की छूट रहेगी। छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 13 मई में समझौता करने पर सिविल दायित्व, चोरी की मूल राशि 50 हजार रुपये तक के प्रकरणों में ही लागू रहेगी।

विज्ञापन


नगर पालिका से संबंधित जलकर, सम्पत्ति कर के प्रकरणों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार छूट प्रदान की जाएगी। संपत्तिकर की राशि 50 हजार मक 100 प्रतिशत, 50 हजार से एक लाख तक 50 प्रतिशत ओर एक लाख से अधिक होन पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही बकाया जलकर एवं उपभोक्त्ता प्रभार में 10 हजार तक 100 प्रतिशत एवं 10 से 50 हजार तक 75 प्रतिशत और 50 हजार से अधि होने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
विज्ञापन


संपत्तिकर 1 अप्रैल 23 से 31 मई 2023 तक 6 प्रतिशत, 01 जून 23 से 30 जून 23 तक 5 प्रतिशत ओर 1 जुलाई 23 से 31 जुलाई 2023 तक 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बैंक रिकवरी के प्रकरणों में भी बैंकों द्वारा नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। इस वर्ष की द्वितीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण समझौता, सहमति के आधार पर कराया जाकर लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की जाती है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीहोर एवं तहसील विधिक सेवा समिति आष्टा, भैरूंदा, बुदनी एवं इछावर से सम्पर्क किया जा सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed