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Sehore news: गरीब हैं फिर नहीं मिला आवास तो आवास योजना ग्रामीण-2 के तहत करें आवेदन, खुद भी कर सकते हैं
Thu, 13 Feb 2025 01:26 PM IST
सीहोर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
Published by: सीहोर ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2025 01:26 PM IST
सार
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत 31 मार्च तक पात्र परिवारों के नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़े जाएंगे। 10 साल बाद किए जा रहे इस सर्वे का लाभ उन जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा, जो पिछली सूची में शामिल नहीं हो पाए थे।
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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास (फाइल फोटो)
विस्तार
सीहोर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण का सर्वे शुरू हो गया है। इस बार आवास प्लस 2.0 एप भी सर्वे के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे नागरिक खुद भी मोबाइल एप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को जिम्मेदारी दी गई है जो घर-घर जाकर आवासहीनों की सूची बनाएंगे, ताकि कोई भी आवास पाने से वंचित न रहे। पात्र परिवार 31 मार्च तक अपने नाम जुड़वा सकते हैं।
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10 साल बाद हो रहा सर्वे
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के तहत 31 मार्च तक पात्र परिवारों के नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़े जाएंगे। 10 साल बाद किए जा रहे इस सर्वे का लाभ उन जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा, जो पिछली सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। अब सरकारी कर्मचारी डोर-टू-डोर जाकर पात्र परिवारों की पहचान कर रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि यह सर्वे जिले में आवासहीनों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।
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एप से भी कर सकेंगे आवेदन
पीएम आवास योजना ग्रामीण का सर्वे ग्राम पंचायतों में नियुक्त सर्वेयर, सचिव एवं रोजगार सहायक करेंगे। सर्वे का कार्य आवास प्लस एप-2024 के जरिए किया जाएगा। नागरिक अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल एप्लिकेशन ‘आवास प्लस 2.0’ विकसित किया गया है। इस एप की लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल (https://pmayg.nic.in/infoapp.html) पर भी उपलब्ध है।
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ई-केवाईसी कराना जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। जो लोग ग्राम पंचायतों में सर्वे कराने वाले दल से अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, उन्हें आधार की समग्र आईडी से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।
कौन नहीं होगा पात्र?
पीएम आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। 2024-25 के आवास प्लस सर्वेक्षण के लिए हितग्राहियों की पात्रता को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन मामलों में आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा-
- जिनके पास मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन अथवा कृषि उपकरण हैं।
- 50 हजार रुपये से अधिक केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) वाले किसान।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो।
- परिवार के पास ढाई एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि हो।
- आयकर दाता (इनकम टैक्स भरने वाला व्यक्ति)।
