फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Sehore News Brutality with five-year-old innocent girl father threatened when caught court sentenced 20 years

Sehore News: पांच साल की मासूम बच्ची से हैवानियत, पकड़ाने पर पिता को धमकाया, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Tue, 13 May 2025 07:41 PM IST
सीहोर ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: सीहोर ब्यूरो Updated Tue, 13 May 2025 07:41 PM IST
सार

कोर्ट ने पीड़ित के कल्याण और पुर्नवास के लिए उसे पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत उचित प्रतिकर के रूप में चार लाख रुपये की राशि दिलाए जाने भी आदेशित किया गया।

विज्ञापन
Sehore News Brutality with five-year-old innocent girl father threatened when caught court sentenced 20 years
आष्टा कोर्ट, सीहोर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एक पांच साल की मासूम बच्ची से हैवानियत करने के बाद भी अभियुक्त के हौसले इतने बढ़े हुए थे कि पकड़ाने पर उसने परिजनों को धमकाया और मौके से भाग निकला। करीब एक साल पुराने जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखे इस मामले में विशेष न्यायालय आष्टा ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियुक्त को फजल अहमद को धारा-5 एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना सिद्धीकगंज में उपस्थित होकर 22 जून 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके साले की पुत्री (अभियोक्त्री) उम्र 05 साल जन्म के बाद से ही उसके पास रहती है और उसे व उसकी पत्नी को अब्बू, अम्मी कहकर बुलाती है। 22 जून 2024 को सुबह करीब 7.15 बजे उसकी पुत्री (अभियोक्त्री) एवं उसकी स्वयं की पुत्री उम्र 04 दोनों उसके घर के पास बनी फातिमा मस्जिद में पढ़ने के लिए गई थी। दोनों बच्चियां सुबह करीब 7.45 बजे जब घर वापस आई तो अभियोक्त्री रोते हुए आई थी और घबराई हुई थी।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: नशे में धुत शराबियों का आतंक, पहले दिया धक्का फिर रॉड-डंडे से जानलेवा हमला, वीडियो वायरल
विज्ञापन
विज्ञापन


अभियोक्त्री के सिर पर हिजाब एवं नीचे पहना पायजामा नहीं था। अभियोक्त्री से पूछने पर उसने फरियादी एवं उसकी पत्नी को बताया कि वह तथा बहन मस्जिद में थे तो एक अंकल मस्जिद में आए और उसे पकड़कर उसका हिजाब तथा पजामा उतार दिया। इसके बाद उसके साथ गंदा काम किया और चिल्लाने पर भी नहीं माना, उस समय उसकी बहन भी सब देख रही थी।


बलात्कार के बाद बच्ची के पिता को धमकाया
अभियोक्त्री ने घटनाक्रम बताने पर फरियादी अभियोक्त्री को साथ लेकर घर के पास रोड तरफ गया जहां कुछ लोग घूम रहे थे। रोड पर ही उसके गांव का अभियुक्त फजल मोहम्मद घूम रहा था, जिसे देखकर अभियोक्त्री रोने लगी और डरकर फरियादी से चिपक गई, तब फरियादी ने अभियोक्त्री से पूछा कि इसी अंकल ने उसके साथ गलत किया है तो अभियोक्त्री ने रोते हुए बताया कि इसी अंकल ने मस्जिद में उसके साथ गलत काम किया था। तब फरियादी ने अभियुक्त फजल से पूछा कि उसने अभियोक्त्री के साथ गलत काम क्यों किया तो अभियुक्त बोला कि वह क्या कर लेगा। फरियादी, अभियुक्त को पकडऩे गया तो वह भाग गया और जाते-जाते जान से खत्म करने की धमकी दी। अन्य औपचारिक अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

यह भी पढ़ें: आधार अपडेट और e-KYC के बहाने लिया कागजात, फिर करवा ली जमीन रजिस्ट्री, जनसुनवाई तक पहुंचा मामला

कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, दस हजार का लगाया अर्थदंड
न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य एवं अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। पीडि़त के कल्याण और पुर्नवास के लिए उसे पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत उचित प्रतिकर के रूप में चार लाख रुपए की राशि दिलाए जाने आदेशित किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed