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Sehore Crime: अवैध रूप से गांजा बेचने वाले आरोपी को पांच साल की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 12 Sep 2023 10:11 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 12 Sep 2023 10:11 PM IST
सार

Sehore Crime: सीहोर जिले में अवैध रूप से गांजा बेचने वाले आरोपी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

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Sehore Crime Accused of illegally selling ganja sentenced to five years fined Rs 20,000
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर में जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध में कोर्ट ने अवैध रूप से गांजा बेचने वाले आरोपी को पांच साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेश सिंह ने अभियुक्त गुरूदयाल पिता घनश्याम नाथ निवासी पांडागांव थाना गोपालपुर को धारा-08/20 एनडीपीएस एक्ट में पांच साल का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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अभियोजन के अनुसार, घटना 29 अगस्त 2019 को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर थाना गोपालपुर से पुलिस ग्राम पांडागांव सीप नदी पुल के पास पहुंची थी। इस दौरान सूचना में बताए हुलिए के अनुसार एक व्यक्ति को खड़ा हुआ पाया, जो हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लिए हुए था। मुखबिर सूचना के अनुसार, वह अवैध गांजा बेचने के लिए खड़ा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पूछने पर अपना नाम गुरूदयाल नाथ पिता धनश्याम नाथ होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से थैले में एक किलो 900 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। इसकी कुल कीमत लगभग 39,000 रुपये थी।
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मादक पदार्थ के संबंध में नियमानुसार सभी आवश्यक कार्यवाही कर पंचनामा तैयार किया गया तथा आरोपी के विरूद्ध धारा-8/20 एनडीपीए एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध के उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोष सिद्ध किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल ने की।

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