{"_id":"66160817f94f796f7a0e5b85","slug":"sehore-case-against-bjp-leader-in-sehore-for-violating-code-of-conduct-2024-04-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sehore: सीहोर में भाजपा नेता पर आचार संहिता उल्लंघन का केस, शुभारंभ कार्यक्रम की तस्वीरें पोस्ट करने का मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sehore: सीहोर में भाजपा नेता पर आचार संहिता उल्लंघन का केस, शुभारंभ कार्यक्रम की तस्वीरें पोस्ट करने का मामला
Wed, 10 Apr 2024 09:01 AM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, सीहोर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, सीहोर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 10 Apr 2024 09:01 AM IST
सार
5 अप्रैल को भाजपा नेता भूपेंद्र पाटीदार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने की शिकायत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से की थी। इसकी गहनता से जांच करने के बाद शिकायत को सही पाया गया।
विज्ञापन
सीहोर में भाजपा नेता पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
जिला कांग्रेस की शिकायत पर भाजपा नेता पर पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। आरोप था कि उन्होंने गेहूं उपार्जन केंद्र का शुभारंभ करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं।
कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने बताया कि उन्होंने 5 अप्रैल को भाजपा नेता भूपेंद्र पाटीदार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने की शिकायत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से की थी। इसकी गहनता से जांच करने के बाद शिकायत को सही पाया गया और अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तन्मय वर्मा के निर्देश पर भूपेंद्र पाटीदार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला जिला प्रशासन द्वारा दर्ज कर लिया गया।
शर्मा ने कहा कि सीहोर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें लगातार उनको प्राप्त हो रही थीं, ऐसी ही एक शिकायत भाजयुमो जिलाध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार के खिलाफ मिली थी। इसमें उन्होंने 20 मार्च को एक वेयर हाउस स्थित गेहूं उपार्जन केन्द्र का शुभारंभ कर इसके फोटो फेसबुक पर डाले थे। शर्मा ने कहा कि आचार संहिता के दौरान ऐसा किया जाना चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है और दंडनीय अपराध भी है। इसको लेकर 22 मार्च को जिला प्रशासन को शिकायत की गई थी, लेकिन वो शिकायत खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उनके द्वारा इस आदेश के खिलाफ एक अपील कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह से की गई थी, जिससे संबंधित ज्ञापन उनके द्वारा संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आनंद राजावत और सहायक कलेक्टर अर्पित गुप्ता को सौंपा गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस मामले को जांच में लिया और इसकी सघनता एवं सूक्ष्मता से जांच करने के बाद इस शिकायत को सही पाया गया और इसके बाद भाजपा नेता भूपेंद्र पाटीदार के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा कायम किया गया।
विज्ञापन
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत भूपेंद्र पाटीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। शर्मा ने जिला प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि आज चुनाव आयोग की साख और निष्पक्षता को बरकरार रखते हुए सीहोर जिला प्रशासन ने पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए एक अच्छा निर्णय लिया है। यह निर्णय कानून तोड़ने वालों और संवैधानिक संस्थाओं के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अगर जरा सी भी नैतिकता बची है तो भूपेंद्र पाटीदार को तत्काल उनके सभी पदों सहित भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने भूपेंद्र पाटीदार को तत्काल पार्टी से बाहर निकालने की मांग भाजपा सीहोर जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से की है।
विज्ञापन
कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने बताया कि उन्होंने 5 अप्रैल को भाजपा नेता भूपेंद्र पाटीदार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने की शिकायत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से की थी। इसकी गहनता से जांच करने के बाद शिकायत को सही पाया गया और अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तन्मय वर्मा के निर्देश पर भूपेंद्र पाटीदार के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला जिला प्रशासन द्वारा दर्ज कर लिया गया।
विज्ञापन
शर्मा ने कहा कि सीहोर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें लगातार उनको प्राप्त हो रही थीं, ऐसी ही एक शिकायत भाजयुमो जिलाध्यक्ष भूपेंद्र पाटीदार के खिलाफ मिली थी। इसमें उन्होंने 20 मार्च को एक वेयर हाउस स्थित गेहूं उपार्जन केन्द्र का शुभारंभ कर इसके फोटो फेसबुक पर डाले थे। शर्मा ने कहा कि आचार संहिता के दौरान ऐसा किया जाना चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है और दंडनीय अपराध भी है। इसको लेकर 22 मार्च को जिला प्रशासन को शिकायत की गई थी, लेकिन वो शिकायत खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उनके द्वारा इस आदेश के खिलाफ एक अपील कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह से की गई थी, जिससे संबंधित ज्ञापन उनके द्वारा संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आनंद राजावत और सहायक कलेक्टर अर्पित गुप्ता को सौंपा गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए इस मामले को जांच में लिया और इसकी सघनता एवं सूक्ष्मता से जांच करने के बाद इस शिकायत को सही पाया गया और इसके बाद भाजपा नेता भूपेंद्र पाटीदार के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा कायम किया गया।
विज्ञापन
इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत भूपेंद्र पाटीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। शर्मा ने जिला प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि आज चुनाव आयोग की साख और निष्पक्षता को बरकरार रखते हुए सीहोर जिला प्रशासन ने पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए एक अच्छा निर्णय लिया है। यह निर्णय कानून तोड़ने वालों और संवैधानिक संस्थाओं के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने वालों के लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अगर जरा सी भी नैतिकता बची है तो भूपेंद्र पाटीदार को तत्काल उनके सभी पदों सहित भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने भूपेंद्र पाटीदार को तत्काल पार्टी से बाहर निकालने की मांग भाजपा सीहोर जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से की है।
