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Sehore: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, पीड़िता को दो लाख प्रतिकर देने के आदेश

Thu, 02 May 2024 07:28 AM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, सीहोर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 02 May 2024 07:28 AM IST
सार

सीहोर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल जेल में रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही अर्थदंड लगाया है। 

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Sehore: 20 years imprisonment to the person who befriends a minor
court room - फोटो : ANI

विस्तार

सीहोर कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अभिलाष जैन ने सुनाया। 
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विशेष लोक अभियोजक केदार सिंह कौरव ने बताया कि दो जुलाई 2022 को एक पिता ने थाना दोराहा पर अपने लड़की के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने 7 जुलाई 2022 को लड़की को आरोपी अयाज उर्फ अयास उर्फ अज्जू पठान पिता साबिर खान (21)  निवासी छोटा बाजार थाना दोराहा जिला सीहोर के कब्जे से ग्राम पदमश्री आष्टा से बरामद किया। लड़की ने बताया कि आरोपी का खेत उसके घर के बगल में है। आरोपी आता-जाता था, इस कारण आरोपी की उससे पहचान हो गई। घटना दिनांक को आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ बस से भोपाल और फिर भोपाल से बस द्वारा इंदौर ले गया, और फिर आष्टा के ग्राम पदमश्री अपने रिश्तेदारों के यहां ले गया। आरोपी ने पीड़िता को दो से तीन दिन रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला कोर्ट में पेश किया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उपरोक्त सजा से दंडित किया। न्यायालय ने पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश पारित किया।
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