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Sehore: पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर नाबालिग से दो माह तक किया दुष्कर्म, विशेष अदालत ने दी आजीवन कारावास की सजा

Sat, 25 Feb 2023 05:59 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Sat, 25 Feb 2023 05:59 PM IST
सार

रिपोर्ट के मुताबिक, 28 सितंबर 2020 को आरोपी पीड़िता के घर आया और उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाए। पुलिस ने मामले का अभियोग पत्र विशेष अदालत बुधनी में अभियोग पत्र पेश किया था। अदालत ने उक्त मामले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

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a neighbor youth raped a minor for two months in Sehore special court sentenced him to life imprisonment
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सीहोर में विशेष न्यायाधीश मनीष लौवंशी की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा का फैसला सुनाया। आरोपी पीड़िता का पड़ोसी है। उस पर 16 साल की नाबालिग के घर में घुसकर दो महीने तक कई बार उससे दुष्कर्म करने का आरोप है।

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अदालत में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पंकज रघुवंशी ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाना बुधनी आकर जुबानी रिपोर्ट की थी। उसके मुताबिक, वह कक्षा आठ तक पढ़ी-लिखी है और उसकी उम्र 15 साल 11 महीना है। उसकी उसके मोहल्ले के आरिफ खान से करीब तीन साल से जान पहचान है। घटना के दिन से दो माह पहले एक अगस्त 2020 को रात्रि करीब दो बजे आरिफ उसके घर आया था। वह उससे कहने लगा कि चल शादी कर लेते हैं। तब पीड़िता ने कहा कि नहीं मैं अभी छोटी हूं, मेरी मां गुस्सा करेगी। इसके बाद आरिफ ने कहा कि तुम्हारी मां को पता नहीं चलेगा और इस दौरान उसने पीड़िता दुष्कर्म किया। इसके बाद वह आए दिन कभी भी पीड़िता के घर मौका पाकर आ जाता और दुष्कर्म करता था।
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रिपोर्ट के मुताबिक, 28 सितंबर 2020 को पीड़िता की बहन बाहर गई थी और मां कमरे में सो रही थी। उसी वक्त तब आरिफ पीड़िता के घर आया और शादी की बात कहने लगा। लड़की के मना करने पर आरिफ ने उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाए। लड़की के चिल्लाने पर उसकी मां कमरे में आईं जिन्हें देखकर आरिफ वहां से भाग गया। फिर पीड़िता ने सारी घटना अपनी मां को बताई।
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इस रिपोर्ट पर से थाना बुधनी की ओर से एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद पुलिस की ओर से मामले की जांच कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायाधीश मनीष लौवंशी की अदालत ने बुधनी के रहने वाले आरोपी आरिफ खान (23) को मामले में दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने आरोपी को धारा 376(2)(एन), 376-3 भादंवि में (समाविष्ट धारा 5 सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यहां आजीवन कारावास का अर्थ व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन से है। इसके साथ ही अदालत ने 5,000 रुपये का अर्थदंड और धारा 450 भादंसं में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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