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सीहोर: सातवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाला अब भुगतेगा आजीवन कैद, अलग-अलग धाराओं में कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

Fri, 29 Apr 2022 06:55 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 29 Apr 2022 06:55 PM IST
सार

सीहोर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। 

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Sehore: The one who raped a class VII student will now suffer life imprisonment, the court has imposed fine in different sections
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। - फोटो : istock

विस्तार

सीहोर जिले के विशेष न्यायाधीश मनीष लोवंशी की अदालत ने कक्षा सातवीं पढ़ने वाली नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला करीब ढाई साल पुराना है।
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विशेष लोक अभियोजक पंकज रघुवंशी ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग ने 4 सितंबर 2019 को पुलिस से शिकायत की थी। उसने बताया था कि एक दिन पहले यानी 3 सितंबर की रात करीब 8 बजे जब वह शौच के लिए घर के पीछे बने शौचालय में जा रही थी तभी वहां घात लगाकर छोटेलाल पिता दयाराम गौड़ बैठा था। वो मुझे जबरदस्ती एक खेत में ले गया। उस खेत में वो रखवाली करता था। वहीं बनी एक टपरी में उसने मुझसे दुष्कर्म किया था। नाबालिग ने बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो छोटेलाल ने लकड़ी से मारपीट की। इससे उसके पैर, पीठ में चोट भी आई। साथ ही किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दी और वहां से भाग गया।
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पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को सारा घटनाक्रम बताया। परिवार वालों ने अगले दिन थाने में शिकायत दर्ज की। थाना रेहटी ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत कर दिया। विशेष न्यायाधीश  मनीष लोवंशी बुधनी के न्यायालय ने मामले की सुनवाई की और आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने छोटेलाल गौड़ को उक्त सजा से दंडित किया।
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